सरकार कार्ड के जरिए लेन-देन पर लगने वाले शुल्क के बारे में फैसला करे : दिल्‍ली हाईकोर्ट

सरकार कार्ड के जरिए लेन-देन पर लगने वाले शुल्क के बारे में फैसला करे : दिल्‍ली हाईकोर्ट

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर...

खास बातें

  • एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश.
  • इस प्रकार के शुल्क गलत और भेदभावपूर्ण है : याचिका में दावा
  • निर्णय के बारे में याचिकाकर्ता अधिवक्ता को जानकारी दी जाए : हाईकोर्ट
नई दिल्‍ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से देश भर में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले लेन-देन पर लगाए जाने वाले अधिभार के मुद्दे पर फैसला करने को कहा है.

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी तथा न्यायाधीश संगीता ढींगरा ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिका में दावा किया गया है कि इस प्रकार के शुल्क गलत और भेदभावपूर्ण है और क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए लेन-देन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

अदालत ने कहा, 'हम प्रतिवादियों (वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक) को रिट याचिका में उठाए गए मुद्दे पर उपयुक्त समय में निर्णय करने का निर्देश देते हैं. वे मौजूदा रिट याचिका को एक प्रस्तुति के रूप में विचार करेंगे और उस पर निर्णय सुनाएंगे.' पीठ ने याचिका का निपटान करते हुए कहा कि निर्णय के बारे में याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमित सहानी को जानकारी दी जानी चाहिए.

साहनी ने याचिका दायर कर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए लेन-देन पर लगने वाले गलत और भेदभावपूर्ण शुल्क पर लगाम लगाने के लिये दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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