कोविड-19 के प्रसार रोकने के लिये हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को आदेश दिया कि शहरी इलाकों के बाजार वाले स्थानों पर शॉपिंग मॉल एवं दुकानें सप्ताहांत के बजाय सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी. उल्लेखनीय है कि पूर्व के आदेश में इन स्थानों पर मॉल एवं दुकानें सप्ताहांत में बंद रखने का आदेश दिया गया था. हालांकि, नया आदेश आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानों पर लागू नहीं होगा. सरकार ने एक हफ्ते पहले कार्यालयों और दुकानों को समूचे राज्य में सप्ताहांत पर बंद रखने का आदेश दिया था. इसके बाद यह संशोधित आदेश जारी किया गया है.
एक सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘‘हरियाणा में कोविड-19 के और अधिक प्रसार को रोकने के लिये शॉपिंग मॉल और दुकानें, आवश्यक वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करने वाली को छोड़ कर, राज्य के शहरी क्षेत्र में बाजार वाले स्थानों पर सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी.'' आदेश में कहा गया है, ‘‘इसके मुताबिक इन इलाकों में शनिवार और रविवार को दुकानें एवं शॉपिंग मॉल खुले रखने पर कोई रोक नहीं होगी. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी.'' हरियाणा में गुरुवार तक कोविड-19 के कुल 59,298 मामले सामने आये थे और राज्य में इस महामारी से अब तक 646 लोगों की मौत हो चुकी है.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं