Covid-19 Lockdown: ऑफिस जाकर काम शुरू कर दिया है तो हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री के इन दिशानिर्देशों का रखें खास ध्‍यान..

देश में जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है. इसके साथ-साथ केंद्र सरकार ने राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन खुद निर्धारित करने की भी छूट दी है. लॉकडाउन के बीच कुछ राज्‍यों में सीमित संख्‍या और शर्तों के साथ सरकारी- प्राइवेट ऑफिसों और परिवहन सेवाओं को शुरू कर दिया गया है.

Covid-19 Lockdown: ऑफिस जाकर काम शुरू कर दिया है तो हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री के इन दिशानिर्देशों का रखें खास ध्‍यान..

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने दफ्तरों-कार्यस्‍थलों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं (प्रतीकात्‍मक फोटो)

नई दिल्ली:

Covid-19 Lockdown: ऑफिस जाकर काम शुरू कर दिया है तो हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री के इन दिशानिर्देशों का रखें खास ध्‍यान..
Coronavirus Pandemic: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के केसों को संख्‍या बढ़ते हुए एक लाख के पार पहुंच गई है. इस महामारी के चलते देश में जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है. इसके साथ-साथ केंद्र सरकार ने राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन खुद निर्धारित करने की भी छूट दी है. लॉकडाउन के बीच कुछ राज्‍यों में सीमित संख्‍या और शर्तों के साथ सरकारी- प्राइवेट ऑफिसों और परिवहन सेवाओं को शुरू कर दिया गया है. दिल्ली में शर्तों के साथ बस, टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा, प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दे दी है. इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तरों और कार्यस्थलों के लिए जारी की गाइडलाइन जारी की है जिसमें कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की गाइडलाइन में यह बताया गया है कि कर्मचारियों को किन नियमों का पालन करना होगा. ये निर्देश इस प्रकार हैं.. 


1- दफ्तर में कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी है, इसके साथ ही बैठने की व्यवस्था सहित कई बातों के लिए 1 मीटर की दूरी जरूरी है.

2- मुंह को मास्क या कपड़े से ढंकें.


3- साबुन या हैंड सेनेटाइजर से थोड़े थोड़े अंतराल में हाथ साफ करें.

4- बीमार होने पर इसकी सूचना लोकल प्रशासन को देना अनिवार्य है.

5- छींकने या खांसते वक्त हर हाल में मुंह को ढंके.

6- दफ्तर जाते वक्त सावधानी बरतें और सार्वजनिक जगहों पर चीजों को छूने से बचें.

7- अगर किसी दफ्तर में किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो पिछले 48 घन्टे में जहां-जहां वो संक्रमित व्यक्ति गया होगा उसे डिसइनफेक्‍ट करना जरूरी है. डिसइनफेक्‍ट करने के बाद काम शुरु किया जा सकता है. दफ्तर या बिल्डिंग के पूरे हिस्से को सील की जरूरत नहीं है.

8-किसी ऑफिस या बिल्डिंग में कोरोना के कई केस आने की सूरत में पूरी दफ्तर को 48 घन्टे के लिए सील किया जाएगा. जब तक उस ऑफिस को डिसइनफेक्‍ट कर सुरक्षित घोषित नही कर लिया जाता तब तक सभी को 'वर्क फ्रॉम होम' करना होगा.

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गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोनावायरस से अब तक 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमितों की संख्या 1,01,139 हो गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4970 नए मरीज मिले हैं और 134 लोगों की जान गई है. हालांकि, राहत की बात यह है कि 39,174 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं. रिकवरी रेट सुधर कर 38.73 प्रतिशत पर पहुंच गया है.