Coronavirus lockdown Updates: भारत में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 17 मई तक कर दी गई है और इस दौरान आम लोगों के लिए हवाई यात्रा, ट्रेनों और अंतरराज्यीय बस यात्राओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा, इस अवधि में शैक्षणिक संस्थान, थियेटर, मॉल, होटल और बार भी बंद रहेंगे. सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में घोषणा की. हालांकि इस अवधि में उन क्षेत्रों के भीतर लोगों की आवाजाही और विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के लिए कुछ छूट दी गई है जहां कोविड-19 के सीमित मामले या कोई मामला नहीं है. बंद का प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ा कर (15 अप्रैल से) तीन मई तक (दूसरा चरण) किया गया था. बंद को दो और सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. देशभर में 35,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं जिनमें से 1,100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने चेताया है कि यह बंद देश की अर्थव्यस्था पर बहुत बुरा असर डाल रहा है. कई रेटिंग एजेंसियों ने मौजूदा वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट का अंदेशा जताया है. लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी पहले की तरह रेड जोन इलाकों में प्रतिबंध जारी रहेंगे लेकिन इस बार रेड जोन में भी कुछ चीजों की इजाजत शर्तों के साथ दी गई है.
- गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को साप्ताहिक आधार पर जिलों के जोनों में वर्गीकरण के बारे में जानकारी साझा करेगा.
- बयान के मुताबिक कोविड-19 रेड जोन के अंदर निषिद्ध क्षेत्र में देशभर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवाजाही, नाई की दुकान, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा.
- रेडजोन में कुछ गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी गयी है जिनमें व्यक्तियों एवं वाहनों की सीमित गतिविधियां शामिल हैं. चार पहिये वाले वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है.
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में गतिविधियों को अनुमति दी गयी है.
- शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है.
- शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परिसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन कॉलोनियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा.
- रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है. निजी कार्यालय एक तिहाई कर्मचारियों के साथ खुल सकते हैं. बाकी दो-तिहाई घर से काम कर सकते हैं.
- सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारी काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक-तिहाई कार्यालय आयेंगे.
- रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल हैं.