नई दिल्ली:
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार की शरीर से जुड़ी हुई बच्चियों के मामले में सुनवाई है। इससे पहले सबाह और फराह नाम की दो बच्चियों के माता−पिता ने कोर्ट से इन दोनों को ऑपरेशन कर अलग करने का विरोध किया था।
उनके मुताबिक अगर ऐसा होता है तो दोनों बच्चियों में से किसी एक की जान को ख़तरा भी हो सकता है। बच्चियों के परिजनों ने कोर्ट से कहा था कि ऑपरेशन के बजाय प्रशासन उन्हें इन दोनों के पालन पोषण के लिए आठ हज़ार रुपये प्रतिमाह की राशि दिए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
उनके मुताबिक अगर ऐसा होता है तो दोनों बच्चियों में से किसी एक की जान को ख़तरा भी हो सकता है। बच्चियों के परिजनों ने कोर्ट से कहा था कि ऑपरेशन के बजाय प्रशासन उन्हें इन दोनों के पालन पोषण के लिए आठ हज़ार रुपये प्रतिमाह की राशि दिए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
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