प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने 30 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने दंपति के बच्चों के बयान और अभिभावकों के बीच के कटु संबंधों पर विचार करते हुए यह फैसला सुनाया.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार बंसल ने अपराध के लिए उत्तरी दिल्ली के निवासी प्रवीन राणा पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि अभियुक्त प्रवीन राणा को अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.
न्यायाधीश ने कहा कि राणा और उनकी पत्नी नेहा के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं था और इस संबंध में पूर्व में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. उन्होंने दोनों बच्चों के बयान का उल्लेख किया कि उनके अभिभावकों के बीच लड़ाई होती रहती थी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार बंसल ने अपराध के लिए उत्तरी दिल्ली के निवासी प्रवीन राणा पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि अभियुक्त प्रवीन राणा को अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.
न्यायाधीश ने कहा कि राणा और उनकी पत्नी नेहा के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं था और इस संबंध में पूर्व में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. उन्होंने दोनों बच्चों के बयान का उल्लेख किया कि उनके अभिभावकों के बीच लड़ाई होती रहती थी.
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