जो गाय की हत्‍या करेगा उसे फांसी पर लटका देंगे : छत्तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री रमन सिंह

जो गाय की हत्‍या करेगा उसे फांसी पर लटका देंगे : छत्तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री रमन सिंह

छत्तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री डॉ. रमन सिंह (फाइल फोटो)

रायपुर:

यूपी में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के बीच अब छत्तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि गायों की हत्‍या करने वालों को फांसी पर लटका दिया जाएगा. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार जब रमन सिंह से पूछा गया कि क्‍या छत्तीसगढ़ में भी गोहत्‍या के खिलाफ कोई कानून बनेगा, तब रमन सिंह ने ये बातें कहीं.

गौरतलब है कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खानों को बंद करवा दिया गया है. इससे पहले यूपी में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने भी विवादित बयान देते हुए कहा था, 'गोहत्‍या करने वालों की टांगे तोड़ देंगे.' शुक्रवार को ही गुजरात विधानसभा ने एक सख्‍त कानून पारित किया है जिसके अनुसार राज्‍य में गोहत्‍या के दोषियों को उम्रकैद की सजा होगी.

बीजेपी MLA विक्रम सैनी के विवादित बोल - गोहत्या करने वालों की टांगे तोड़ देंगे
उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने विवादित बयान दिया है. भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने धमकी दी है कि जो लोग गाय का वध करेंगे और उसका अपमान करेंगे उनकी टांगे तोड़ देंगे. उनकी इस टिप्पणी से विवाद हो सकता है. खतौली से विधायक विक्रम सैनी 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगा मामले में आरोपी हैं और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पकड़ा गया था.

गुजरात में अब गोहत्‍या पर उम्रकैद का प्रावधान, गो मांस की हेराफेरी पर 10 साल की सजा
गुजरात विधानसभा ने एक सख्‍त कानून पास किया है. इस नए कानून के तहत अब गोहत्‍या के दोषियों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है. अब गोवंश के साथ पकड़े जाने पर जमानत नहीं मिल सकती है. गो मांस की हेराफेरी करते हुए पकड़े जाने पर सात से 10 साल तक की सजा और एक से पांच लाख तक का दंड हो सकता है. इस संशोधित कानून को शुक्रवार को विधानसभा सत्र के आखिरी दिन पास किया गया. इसके साथ ही गाय की तस्‍करी पर भी सख्‍त पाबंदी लगा दी गई है. गौमांस का ट्रांसफर करते हुए जो वाहन पकड़े जाएंगे वो वाहन हमेशा के लिए जब्‍त हो जाएंगे. अगर जानवरों को लाने-ले जाने से संबंधित लाइसेंस भी है तब भी ये हेराफेरी रात के समय नहीं की जा सकेगी. इसके तहत शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक इनको एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है.


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