विजय माल्या (फाइल फोटो)
हैदराबाद:
स्थानीय अदालत ने आज जीएमआर हैदराबाद इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइन्स के खिलाफ दो चेक बाउंस मामलों संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख पांच जुलाई तय की है।
कितने समय की सजा होगी, यह बताना है बाकी...
विशेष मजिस्ट्रेट अदालत का दो चेक बाउंस मामलों में दोषी पाए गए माल्या के लिए सजा की मात्रा तय करने के संबंध में फैसला करना बाकी है। अदालत ने 20 अप्रैल को माल्या और अन्य को 50-50 लाख रुपये के दो चेक बाउंस होने के मामले में दोषी करार दिया था।
अदालत ने जारी किया था वॉरंट...
अदालत ने पुलिस को माल्या को अदालत में उपस्थित करने का निर्देश देते हुए वॉरंट जारी किया था। माल्या अदालत में मौजूद नहीं थे और वह देश छोड़कर बाहर चले गए हैं। मुंबई पुलिस ने इससे पहले अदालत को बताया था कि वॉरंट आरोपी के तय पते पर नहीं दिया जा सका क्योंकि इसे बैंक ने सील कर दिया है और इन परिसरों में किंगफिशर के अधिकारी-कर्मचारी नहीं है इसलिए वॉरंट वापस हो गए।
इसके बाद न्यायाधीश एम कृष्ण राव ने आज इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख पांच जुलाई तय कर दी और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह नए वारंट जारी करने के लिए आरोपियों का सही पता दे।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
कितने समय की सजा होगी, यह बताना है बाकी...
विशेष मजिस्ट्रेट अदालत का दो चेक बाउंस मामलों में दोषी पाए गए माल्या के लिए सजा की मात्रा तय करने के संबंध में फैसला करना बाकी है। अदालत ने 20 अप्रैल को माल्या और अन्य को 50-50 लाख रुपये के दो चेक बाउंस होने के मामले में दोषी करार दिया था।
अदालत ने जारी किया था वॉरंट...
अदालत ने पुलिस को माल्या को अदालत में उपस्थित करने का निर्देश देते हुए वॉरंट जारी किया था। माल्या अदालत में मौजूद नहीं थे और वह देश छोड़कर बाहर चले गए हैं। मुंबई पुलिस ने इससे पहले अदालत को बताया था कि वॉरंट आरोपी के तय पते पर नहीं दिया जा सका क्योंकि इसे बैंक ने सील कर दिया है और इन परिसरों में किंगफिशर के अधिकारी-कर्मचारी नहीं है इसलिए वॉरंट वापस हो गए।
इसके बाद न्यायाधीश एम कृष्ण राव ने आज इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख पांच जुलाई तय कर दी और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह नए वारंट जारी करने के लिए आरोपियों का सही पता दे।
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