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This Article is From May 21, 2020

हवाई यात्रा के बाद क्वारेंटाइन की व्यवस्था में किया गया बदलाव, मंत्री बोले- व्यवहारिक तरीका अपनाएंगे

एक-तिहाई फ्लाइटों को उड़ान की इजाजत होगी, एयरपोर्ट पर कोविड-19 को लेकर सेल्फ-डिक्लेरेशन और आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा

हवाई यात्रा के बाद क्वारेंटाइन की व्यवस्था में किया गया बदलाव, मंत्री बोले- व्यवहारिक तरीका अपनाएंगे
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

सोमवार 25 मई से देश में पिछले करीब दो महीने से बंद डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे. इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. सरकार तीन महीने तक फ्लाइट टिकटों की कीमत को रेगुलेट करेगी. एयरपोर्टों पर थर्मल स्क्रीनिंग ज़ोन बनाए जा रहे हैं. शुरुआत में मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों के बीच सिर्फ एक-तिहाई फ्लाइटों को उड़ने की इजाजत होगी. एयरपोर्ट पर कोविड-19 को लेकर सेल्फ-डिक्लेरेशन और आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा.  

दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने देश में डोमेस्टिक फ्लाइट सेवाएं शुरू करने के पीछे की सोच को बारे में पूछे जाने पर कहा कि "सिविल एविएशन सेक्टर में फ्लाइट ऑपरेशन को खोलने का फैसला सबसे सलाह मशविरा के बाद लिया गया है. हम कब तक इसे रोक सकते थे. करीब 60 दिन हो चुके हैं."  

दरअसल सोमवार सुबह से हम जिस तरह हवाई यात्रा करते थे, वो पूरी तरह से बदल जाएगा. फ्लाइटें सभी रूट पर उड़ेंगी. पहले चरण में मेट्रो शहरों और नॉन-मेट्रो शहरों के बीच गर्मी के सीजन में पहले के मुकाबले सिर्फ 1/3 फ्लाइटों को उड़ने की अनुमति दी जाएगी. नॉन-मेट्रो शहरों के बीच फ्लाइटों की फ्रीक्वेंसी एयरलाइन्स तय करेंगी. नागरिक उड्डयन सेक्टर में क्वारंटाइन के वे सभी नियम लागू होंगे जो फिलहाल ट्रेन और विशेष बस सेवाओं में लागू हैं.

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि ''क्वारेंटाइन का पालन व्यवहारिक तरीके से किया जाएगा. जैसे कि यदि मैं केरल जाता हूं तो मुझे 14 दिन तक क्वारेंटाइन में रहना होगा. और यदि मैं वापस आता हूं तो मुझे फिर से 14 दिन के क्वारेंटाइन में भेजा जाएगा? यह व्यवहारिक नहीं है.  जो बस और ट्रेन यात्रा के लिए क्वारेंटाइन के स्टेंडर्ड हैं वही सिविल एविएशन के लिए भी लागू होंगे. जो पॉजिटिव केस हैं या जिनमें सिम्टम्स हैं उन्हें फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा.'' 

नागरिक उड्डययन मंत्री ने कहा कि अनुभव के आधार पर धीरे-धीरे फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने पर विचार होगा. सरकार ने फ्लाइट की टिकटों की कैपिंग करने का फैसला किया है. उदाहरण के लिए मुंबई और दिल्ली के बीच फ्लाइट टिकट की बेसिक कीमत 3500 रूपये से 10000 रुपये के बीच रखनी होगी. साथ ही हर फ्लाइट में 40% सीटें मिनिमम और मैक्सिमम स्लैब रेट को मिलाकर उसके 50% से कम होनी चाहिए. यानी हर एयरलाइन्स को मुंबई और दिल्ली के बीच हर फ्लाइट का 40% टिकट 3500+10,000/2= 6700 रूपये से कम रखना जरूरी होगा.  

फ्लाइंग के नए नियमों के मुताबिक हर यात्री को फ्लाइट से दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना अनिवार्य होगा. फेस मास्क लगाना जरूरी होगा. सिर्फ वेब चेक-इन की अनुमति होगी. थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी. सभी यात्रियों को कोविड-19 को लेकर एक सेल्फ-डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा. आरोग्य सेतु ऐप पर अपने स्वस्थ्य का स्टेटस दिखाना जरूरी होगा. हर यात्री को सिर्फ एक चेक-इन और एक केबिन बैगेज ले जाने की अनुमति होगी. 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आरोग्य सेतु ऐप की ज़रूरत नहीं होगी. फ्लाइट में खाना सर्व नहीं होगा.

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