उत्तर प्रदेश के हाथरस (Hathras Gang Rape Case) में 20 साल की युवती के कथित गैंगरेप और हत्या के मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने अपने हाथ में ली है. सीबीआई ने इस मामले में हत्या, हत्या की कोशिश, गैंगरेप और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर शनिवार को सीबीआई को डीओपीटी से जांच के लिए नोटिफिकेशन मिला था. सीबीआई ने हाथरस के थाना चंदपा थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया.
एफआईआर में आरोपी के तौर पर संदीप का नाम है. बाकी 3 आरोपियों रामकुमार, रवि और लवकुश का नाम पीड़ित के 22 सितंम्बर के बयान में आया है. सीबीआई को बयान की कॉपी मिल गई है. सीबीआई की ग़ाज़ियाबाद यूनिट मामले की जांच करेगी. जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है. कहा जा रहा है कि सोमवार को सीबीआई फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ हाथरस जा सकती है.
हाथरस गैंगरेप मामले की जांच अब तक एसआईटी करती रही है. केस की जांच का जिम्मा SIT को सौंपे जाने के बाद उसने गांव के 40 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था. इनमें से काफी लोगों से पूछताछ की जा चुकी है.
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बता दें कि हाथरस में युवती के साथ हुई हैवानियत के मामले में यूपी सरकार ने गत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. इसमें कथित बलात्कार और हमले की सीबीआई जांच के निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी. साथ ही सरकार ने पीड़िता का अंतिम संस्कार देर रात में किए जाने की वजह भी बताई थी. सरकार का कहना है कि उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ लोग शव को सड़क पर रखकर हिंसा करवाने में लगे हैं.
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