दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक का मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी, केंद्र सरकार ने देशभर में पटाखों की बिक्री पर बैन का विरोध किया

दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक का मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  • केंद्र ने कहा-पटाखों के उत्पादन को लेकर नियम बनाना बेहतर
  • एल्युमिनियम और बेरियम जैसी सामग्री का इस्तेमाल रोकना सही होगा
  • पटाखा उत्पादकों का मत- प्रदूषण पटाखों से ज्यादा अन्य चीजों से
नई दिल्ली:

देश भर में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने देशभर में पटाखों की बिक्री पर बैन का विरोध किया है.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा-पटाखों के उत्पादन को लेकर नियम बनाना बेहतर कदम है. एल्युमिनियम और बेरियम जैसी सामग्री का इस्तेमाल रोकना सही होगा.

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तमिलनाडु सरकार, पटाखा उत्पादकों और विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- बिना किसी ठोस वैज्ञानिक रिसर्च के कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली में पटाखों की बिक्री रोक दी थी. इससे लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ. प्रदूषण के लिए पटाखों से ज्यादा कई अन्य चीजें जिम्मेदार हैं.

VIDEO : पटाखा कारोबारियों को नहीं मिली राहत
 
इस मामले में पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा था 'क्या हमें समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और प्रदूषण में योगदान देने वाली हर चीज पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या अस्थायी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केवल पटाखों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए?' सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी गौर किया कि वायु प्रदूषण शिशुओं के लिए बेहद खतरनाक है और जहरीले पटाखे जलाए जाने से हवा की विषाक्तता बढ़ जाती है.


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