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This Article is From Aug 03, 2016

नए मोटर विधेयक को मिली कैबिनेट की मंजूरी, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना

नए मोटर विधेयक को मिली कैबिनेट की मंजूरी, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
नितिन गडकरी ने कहा, बिल के प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
शराब पीकर ड्राइविंग पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रस्‍ताव
हिट एंड रन मामलों के लिए दो लाख रुपये का मुआवजा देना होगा
सड़क हादसे में मौत पर 10 लाख तक के मुआवजे का प्रावधान
नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित मोटर यान ‘संशोधन’ विधेयक 2016 को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है. इन प्रस्तावों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और ‘हिट एंड रन’ मामलों के लिए दो लाख रुपये का मुआवजा शामिल हैं. सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में 10 लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान विधेयक में किया गया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी. सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों निर्दोष लोगों की जान बचाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है.’उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं और इसमें निर्धारित गति से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और/या तीन महीने की जेल हो सकती है. बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित हो सकता है. इस विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि किशोरों द्वारा वाहन चलाते समय सड़क दुर्घटना के मामले में वाहन मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जायेगा वहीं वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जायेगा.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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