Motor Vehicle Amendment Bill
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हेलमेट पहनने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर रही लोगों को जागरुक, न पहनने वालों से लिखवा रही 100 शब्दों का निबंध
- Friday January 17, 2020
- Written by: सुबोध आनंद गार्ग्य
हम जानते हैं कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना कितना जरूरी है. सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में अधिकतर मामले हेलमेट न पहनने की वजह से ही पेश आते हैं. हेलमेट पहनने के लिए न जाने कितने ही जागरुकता कैंपेन चलाए जाते हैं. केंद्र सरकार ने भी नए मोटर व्हीकल संशोधन कानून को लागू कर दिया है. जिसके तहत 1,000 रुपये जुर्माना है और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द किया जाना शामिल है. इस सबके बावजूद लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए देशभर में यातायात पुलिस नए नए तरकीबें आजमा रही हैं.
- ndtv.in
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मोटर वाहन बिल: अब और महंगा पड़ेगा ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन, बढ़ाया गया जुर्माना, जानें- और क्या हैं प्रावधान
- Thursday August 1, 2019
- Reported by: NDTV.com
राज्यसभा ने विधेयक (Motor vehicles bill) को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया. विधेयक पर लाये गये विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया. यह विधेयक गत सप्ताह लोकसभा में पारित हुआ था. किंतु विधेयक में ‘मुद्रण की कुछ मामूली त्रुटि’ रह जाने के कारण सरकार को उसे ठीक करने के लिए तीन संशोधन लाने पड़े. इन संशोधनों के कारण अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा. उच्च सदन में विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मोटर यान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है. इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है और केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था (Motor vehicles bill) में आमूलचूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है.
- ndtv.in
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अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में पास, जानें क्या होगा बदलाव...
- Thursday July 25, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पास हो गया है. इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. विधेयक इससे पहले राज्य सभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था.
- ndtv.in
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नए मोटर विधेयक को मिली कैबिनेट की मंजूरी, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
- Thursday August 4, 2016
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित मोटर यान ‘संशोधन’ विधेयक 2016 को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है
- ndtv.in
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हेलमेट पहनने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर रही लोगों को जागरुक, न पहनने वालों से लिखवा रही 100 शब्दों का निबंध
- Friday January 17, 2020
- Written by: सुबोध आनंद गार्ग्य
हम जानते हैं कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना कितना जरूरी है. सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में अधिकतर मामले हेलमेट न पहनने की वजह से ही पेश आते हैं. हेलमेट पहनने के लिए न जाने कितने ही जागरुकता कैंपेन चलाए जाते हैं. केंद्र सरकार ने भी नए मोटर व्हीकल संशोधन कानून को लागू कर दिया है. जिसके तहत 1,000 रुपये जुर्माना है और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द किया जाना शामिल है. इस सबके बावजूद लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए देशभर में यातायात पुलिस नए नए तरकीबें आजमा रही हैं.
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मोटर वाहन बिल: अब और महंगा पड़ेगा ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन, बढ़ाया गया जुर्माना, जानें- और क्या हैं प्रावधान
- Thursday August 1, 2019
- Reported by: NDTV.com
राज्यसभा ने विधेयक (Motor vehicles bill) को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया. विधेयक पर लाये गये विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया. यह विधेयक गत सप्ताह लोकसभा में पारित हुआ था. किंतु विधेयक में ‘मुद्रण की कुछ मामूली त्रुटि’ रह जाने के कारण सरकार को उसे ठीक करने के लिए तीन संशोधन लाने पड़े. इन संशोधनों के कारण अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा. उच्च सदन में विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मोटर यान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है. इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है और केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था (Motor vehicles bill) में आमूलचूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है.
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अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में पास, जानें क्या होगा बदलाव...
- Thursday July 25, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पास हो गया है. इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. विधेयक इससे पहले राज्य सभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था.
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नए मोटर विधेयक को मिली कैबिनेट की मंजूरी, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
- Thursday August 4, 2016
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित मोटर यान ‘संशोधन’ विधेयक 2016 को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है
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