बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस को बीएमसी (BMC) द्वारा गिराए जाने की मुहिम पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने रोक लगा दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में फिलहाल तोड़फोड़ करने पर रोक लगाई है. बीएमसी की ओर से कंगना अपना ऑफिस गिराए जाने के बीच बुधवार को ही हाईकोर्ट पहुंची थीं, उनकी इस याचिका के बाद कोर्ट ने बीएमसी से जवाब मांगा है. दरअसल, इसके पहले हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि 30 सितंबर तक कोई भी बिल्डिंग ध्वस्त नहीं की जाएगी.
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आने वाली बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने बुधवार को कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले में 'अवैध रूप से किए गए निर्माण' को ध्वस्त कर दिया गया है. हिमाचल से आज मुंबई आ रही कंगना महाराष्ट्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं. उन्होंने कहा है कि शिवसेना के साथ हुए उनके विवाद के बाद महाराष्ट्र सरकार उनको निशाना बना रही है.
न्यूज एजेंसी PTI ने बीएमसी अधिकारियों के हवाले बताया कि बीएमसी ने बुुधवार की सुबह 11 बजे ही तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया था. इसके पहले ही बीएमसी ने उनके बंगले पर एक दूसरा नोटिस चिपकाया था, जिसमें निर्माण गिराने की बात कही गई थी, जिसके बाद बीएमसी की एक टीम बांद्रा के पाली हिल के घर पर बुल्डोज़र और खुदाई मशीनें लेकर पहुंच गई और निगम की मंजूरी के बिना बनाए गए निर्माण को गिरा दिया गया.
कंगना ने इसके पहले अपने ऑफिस की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा था कि 'महाराष्ट्र सरकार के गुंडे मेरी प्रॉपर्टी पर हैं और मेरी प्रॉपर्टी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं.' उन्होंने एक ट्वीट में महाराष्ट्र सरकार को बाबर और बीएमसी के कर्मचारियों को उसकी सेना बताया था.
Video: कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़, तोड़ा जा रहा है अवैध दफ्तर
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