खास बातें
- राजद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा पाए बिनायक सेन की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
बिलासपुर: राजद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा पाए सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता बिनायक सेन की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया। नक्सली विचारक नारायण सान्याल से कथित सम्बंध होने और राजद्रोह के आरोप में सेन को गत 24 दिसम्बर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह फिलहाल जेल में हैं।