बिहार के सीवान जिले में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और उसके माता-पिता ने उसपर कथित तौर पर धर्म परिवर्तन करने के लिए बल प्रयोग किया। उसने इस संबंध में स्थानीय अदालत में एक शिकायत दायर की है, जिसके बाद अदालत ने बुधवार को पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच के निर्देश दिए।
निराला नगर निवासी विकास कुमार मिश्रा ने सीवान के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अपने ससुर निसार अहमद, सास गेसू बेगम और पत्नी नगमा नाज के खिलाफ कल मुकदमा दायर कर उसपर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डालने, प्रताड़ित करने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया है।
विकास की शिकायत पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आज भादंवि की धारा 156:3: के अंतर्गत सीवान नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।
विकास की शादी सीवान की सुकुल टोली की निवासी नगमा नाज के साथ 8 अगस्त 2008 को आर्य समाज मंदिर में हुई थी।
विकास कुमार मिश्रा और नगमा नाज की शादी आर्य समाज के नियमों के अनुसार हुई थी एवं पंडित धनंजय द्विवेदी के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। शादी के समय लड़की ने हिंदू धर्म स्वीकार किया था एवं उसका नया नाम रेशमा रखा गया था। 16 मई 2011 को रेशमा ने एक पुत्र को जन्म दिया एवं बच्चे का नाम अंश रखा गया।
विकास का आरोप है कि पुत्र के जन्म के बाद उनकी पत्नी और उसके घर वालों ने उस पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तरह-तरह का दबाव बनाने और उसे प्रताड़ित करने तथा साम्प्रदायिक घृणा फैलाने के उद्देश्य से उसके साथ मारपीट की।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि गत 17 नवम्बर को उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की तथा उसकी 60 हजार रुपये मूल्य की सोने की एक चेन छीन ली।
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