Bengaluru Municipal Corporation : उत्तर प्रदेश औऱ दिल्ली के कई स्थानों के बाद अब कर्नाटक में मांस की बिक्री को लेकर नया आदेश आया है. बेंगलुरु नगर निगम ने 10 अप्रैल को श्रीरामनवमी (Ramnavami) के अवसर पर मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. बेंगलुरु महानगरपालिका के पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने ये आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि रामनवमी के अवसर पर बूचड़खानों और मांस की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने 3 अप्रैल को जारी सर्कुलर के आधार पर ये आदेश जारी किया गया.
महानगरपालिका अधिकारी ने कहा कि हर साल रामनवमी, गांधी जयंती, सर्वोदय दिवस और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों पर पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहता है. इससे पहले साउथ दिल्ली नगर निगम ने नवरात्रि के मौके पर मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था. वहीं गाजियाबाद नगर निगम ने भी नवरात्रि के अवसर पर ऐसा ही आदेश दिया था, लेकिन बाद में उस आदेश को वापस ले लिया था.
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