चंडीगढ़:
पटियाला की अदालत ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल रहे बब्बर खालसा के आतंकवादी बलवंत सिंह राजोआना को 10 साल की सजा सुनाई है।
1995 में राजोआना के पास से भारी मात्रा में आरडीएक्स जब्त किया गया था, जिसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बेअंत सिंह की हत्या के मामले में राजोआना को पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। उसे पिछले साल 31 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन 28 मार्च को गृह मंत्रालय ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से दायर की गई दया याचिका के बाद उसकी फांसी को स्थगित कर दिया था।
1995 में राजोआना के पास से भारी मात्रा में आरडीएक्स जब्त किया गया था, जिसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बेअंत सिंह की हत्या के मामले में राजोआना को पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। उसे पिछले साल 31 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन 28 मार्च को गृह मंत्रालय ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से दायर की गई दया याचिका के बाद उसकी फांसी को स्थगित कर दिया था।
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