यह ख़बर 19 जून, 2012 को प्रकाशित हुई थी

जमानत के लिए नकदी का मामला : निलंबित जज पट्टाभिराम से पूछताछ

खास बातें

  • ओबुलापुरम खनन कंपनी घोटाले में आरोपी कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी को रिश्वत लेकर जमानत देने के आरोपी सीबीआई के निलंबित न्यायाधीश डी पट्टाभिराम राव से आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने पूछताछ की।
हैदराबाद:

ओबुलापुरम खनन कंपनी घोटाले में आरोपी कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी को रिश्वत लेकर जमानत देने के आरोपी सीबीआई के निलंबित न्यायाधीश डी पट्टाभिराम राव से मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने पूछताछ की।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों का दल मंगलवार को सुबह यहां राव के घर पहुंचा और उन्हें एसीबी दफ्तर ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ चल रही है।

एसीबी के महानिदेशक बी प्रसाद राव ने पीटीआई को बताया, ‘‘उनसे (राव से) एसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।’’ एसीबी ‘जमानत के लिए रिश्वत देने’ के मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश पीवी चलपति और पट्टाभिराम राव के बेटे टी रवि चंद्रा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

पट्टाभिराम राव के खिलाफ अवैध रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें 31 मई को निलंबित कर दिया था और मामले की जांच एसीबी को सौंप दी।

एसीबी ने पट्टाभिराम के साथ चलपति राव तथा जनार्दन रेड्डी के बड़े भाई एवं बेल्लारी शहर से विधायक जी सोमशेखर रेड्डी समेत सात अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जनार्दन रेड्डी और न्यायाधीश समेत अन्य लोगों के बीच कथित तौर पर सौदेबाजी होने की भनक लगने के बाद सीबीआई ने यहां पांच लॉकरों से करीब 1.60 करोड़ रुपये जब्त किये थे और इन लॉकरों की चाबियां कथित तौर पर पट्टाभिराम के बेटे रवि के पास मिली थीं। सीबीआई ने चलपति राव के भाई टी बालाजी राव के पास से भी 1.14 करोड़ रुपये जब्त किये थे।

सीबीआई ने पहले एसीबी को बताया था कि जी जनार्दन रेड्डी के बड़े भाई जी सोमशेखर रेड्डी, जी दशरथ राम रेड्डी, वकील टी आदित्य, चलपति राव और पट्टाभिराम तथा अन्य लोगों ने जर्नादन रेड्डी को जमानत दिलाने के लिए मिलकर साजिश रची थी।

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सीबीआई ने मामले से जुड़ी सामग्री एसीबी के सुपुर्द कर दी थी, जिनमें कथित सौदे को अंतिम रूप देते समय इस्तेमाल में लाए मोबाइल और लैंडलाइन फोन नंबर भी शामिल हैं।