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This Article is From Dec 30, 2016

अब ATM से एक दिन में निकाले जा सकेंगे 4500 रुपये, एक जनवरी से लागू होगा नया नियम

अब ATM से एक दिन में निकाले जा सकेंगे 4500 रुपये, एक जनवरी से लागू होगा नया नियम
नई दिल्ली: चलन से बाहर किए गए 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को जमा कराने की 50 दिन की समय-सीमा समाप्त होने के अंतिम दिन यानी 30 दिसंबर को सरकार ने देर रात नकदी संकट से जूझ रहे लोगों को राहत की खबर दी. अब एटीएम से एक दिन में 4500 रुपये निकाले जा सकेंगे. नया नियम एक जनवरी से लागू होगा.

हालांकि, पैसे निकालने की साप्ताहिक सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है जो एटीएम सहित एक व्यक्ति के लिए 24,000 रूपया है. छोटे व्यापारियों के लिए यह राशि 50,000 रुपये है.  एक अधिसूचना में केंद्रीय बैंक ने कहा कि स्थिति की समीक्षा के आधार पर एक जनवरी 2017 से एटीएम से पैसे निकालने की सीमा प्रतिदिन वर्तमान 2,500 रुपये  से बढ़ाकर 4,500 रुपया किया जा रहा है. नौ नवंबर को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद किए जाने के बाद बैंक के साथ साथ एटीएम से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी गई थी. हालांकि, नोटबंदी के 50वें दिन भी एटीएम और बैंकों के बाहर कतारें देखी गईं.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी पर कल यानी शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले हैं. पीएम मोदी के संबोधन के ठीक एक दिन पहले निकासी की सीमा में ढील दी गई है. आरबीआई ने बैंकों से जमा किए नोटों का विस्तृत विवरण मुहैया कराने को कहा है. ऐसा अनुमान है कि 90 फीसदी से ज्यादा प्रतिबंधित नोट बैंक में जमा हो गए हैं. ऐसे में कालेधन से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए नोटबंदी का कदम निर्रथक साबित होता जा रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी. पुराने नोटों को बैंक में जमा कराने की सीमा 30 दिसंबर तय की गई थी. नोटबंदी के फैसले से बाजार में मौजूद लगभग 86% मुद्रा अवैध हो गई.  नोटबंदी में नकदी के संकट और बैंक-एटीएम में लंबी कतारों को देखते हुए विपक्ष सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए था.

कई प्रमुख उद्योगपतियों और विशेषज्ञों ने पीएम मोदी के नोटबंदी लागू करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के कदम की सराहना की थी. हालांकि कुछ उद्योग धंधे नकदी संकट के चलते ठप हो गए और कर्मचारियों को छंटनी का शिकार होना पड़ा. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नोटबंदी से दीर्घकालिक लाभ मिलेगा लेकिन ऐसा तभी होगा जब नए नोटों की आपूर्ति यथासंभव सुनिश्चित की जाए.  

इसी बीच सरकार ने गत बुधवार को एक अध्यादेश जारी किया जिसके मुताबिक जिसके पास 10 से अधिक प्रतिबंधित नोट मिलेंगे उन पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही बंद किए गए पुराने बड़े नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक में 31 मार्च 2017 तक जमा किया जा सकेगा. हालांकि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट मिलने पर जेल नहीं होगी.





 

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