प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के मंत्रिमंडल में बतौर रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन (Rajen Gohain) बलात्कार (Rape) के खिलाफ बलात्कार के मामले में अदालत ने समन जारी किया है. असम के नौगांव जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने जिले में 24 वर्षीय महिला के कथित बलात्कार के मामले में रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन को आठ जनवरी 2019 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. एक शादीशुदा महिला से बलात्कार और धमकाने के आरोप में इस साल अगस्त में गोहेन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 417 (धोखाधड़ी के लिए सजा) 376 (बलात्कार) और 506 (धमकी) की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. यह समन बुधवार को सार्वजनिक किया गया. इसे 28 नवंबर को जारी किया गया था. गोहेन ने संपर्क करने पर पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘ मैंने सुना है कि अदालत ने समन जारी किया है लेकिन यह मुझे अभी मिला नहीं.
यह मामला पूरी तरह से झूठा है और मैं राजनीतिक रंजिश का पीड़ित हूं.'' शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि घटना सात-आठ महीने पहले उसके घर पर हुई थी. घटना के वक्त उसका पति और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद नहीं थे. गोहेन ने दावा किया था कि पीड़िता खुद अदालत गई थी और मामला वापस लेना चाहती थी लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया. गोहेन 1999 से नौगांव लोकसभा सीट से सांसद
नौगांव के सदर थाना प्रभारी अधिकारी ने अगस्त में कहा था कि महिला ने मामला दर्ज होने के दो दिन बाद अदालत से मुकदमा वापस लेने की याचिका लगाई थी. नौगांव थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गोहेन और महिला एक दूसरे को लंबे अरसे से जानते थे और मंत्री अक्सर उसके घर आते जाते रहते थे. मंत्री के ओएसडी संजीव गोस्वामी ने दावा किया था कि गोहेन ने महिला और उनके परिवार के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की कुछ शिकायतें दर्ज कराई थीं.
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