'स्टॉप इट डैड', आर्यन खान के दोस्त ने जब NCB दफ्तर से निकलते ही दिया रिएक्शन, देखें VIDEO

पिछले महीने की शुरुआत में एक क्रूज शिप पर एक पार्टी के दौरान हुई छापेमारी के बाद अरबाज़ मर्चेंट और आर्यन खान समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जहां कथित तौर पर ड्रग्स का सेवन किया जा रहा था.

नई दिल्ली:

अगर आपको अपनी जमानत शर्तों को पूरा करने के लिए हर हफ्ते एंटी ड्रग्स एजेंसी का दफ्तर जाना पड़े और वहां दिनभर रहने के बाद भी हताशा-निराशा हाथ लगे तो स्वाभाविक है कि आप अपने डैड पर ही उस खीझ को बाहर निकालने लगें. शुक्रवार को मुंबई में NCB दफ्तर के बाहर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब हाई-प्रोफाइल ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले के आरोपियों में से एक अरबाज़ मर्चेंट (Arbaaz Merchant), जो सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) के साथ जमानत पर बाहर है, को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई कार्यालय से  बाहर निकलते देखा गया. 

हुआ यह कि अरबाज़ मर्चेंट बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक साप्ताहिक पेशी के लिए NCB दफ्तर पहुंचा था. बाहर उसके पिता असलम मर्चेंट खड़े थे. जैसे ही अरबाज़ NCB दफ्तर से बाहर निकलता है, वह तेजी से आगे बढ़ने लगता है लेकिन उसके पिता उसे पकड़कर फोटो के लिए पोज़ देने को कहते हैं लेकिन निराश और परेशान अरबाज़ अपनी हताशा नहीं छुपा पाता है. 

हल्के से विरोध के बाद अरबाज़ मर्चेंट अपनी हथेली अपने चेहरे पर रख लेता है और आवेशित होने से पहले कहता है, 'स्टॉप इट डैड'. इसके बाद अरबाज़ के पिता अपने बेटे की शर्मिंदगी हंसने लगते हैं.

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पिछले महीने की शुरुआत में एक क्रूज शिप पर एक पार्टी के दौरान हुई छापेमारी के बाद अरबाज़ मर्चेंट और आर्यन खान समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जहां कथित तौर पर ड्रग्स का सेवन किया जा रहा था. आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को 24 दिन जेल में बिताने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी.

एजेंसी ने कहा था कि अरबाज़ मर्चेंट के जूतों से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया है. असलम मर्चेंट ने अपने बेटे के खिलाफ लगे आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए कहा कि तीनों लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. उन्होंने कहा, 'सब कुछ निराधार है.'

आर्यन खान की जमानत का आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- साजिश का कोई सबूत नहीं

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी पिछले हफ्ते जारी एक विस्तृत जमानत आदेश में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ एनसीबी के अधिकांश आरोपों को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के बीच नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश के कोई सबूत नहीं थे.