महाराष्ट्र विधानसभा के नोटिस के खिलाफ SC पहुंचे अर्णब गोस्वामी, 6 नवंबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस.ए. बोबडे ने कहा कि अगर विशेषाधिकार समिति से कुछ भी है, हम इस पर गौर करेंगे. यह अभी तक एक विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है. यह केवल दिखाने के लिए कहा गया कारण बताओ नोटिस की तरह है.

महाराष्ट्र विधानसभा के नोटिस के खिलाफ SC पहुंचे अर्णब गोस्वामी, 6 नवंबर को सुनवाई

नोटिस के खिलाफ अर्णब गोस्वामी में सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा विशेषाधिकार नोटिस के खिलाफ अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल कारण बताओ नोटिस (Notice) है और अभी तक विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं हुआ है. शीर्ष न्यायालय ने अर्णब गोस्वामी को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वह 6 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगा. वहीं, अर्णब के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. 

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस.ए. बोबडे ने कहा कि अगर विशेषाधिकार समिति से कुछ भी है, हम इस पर गौर करेंगे. यह अभी तक एक विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है. यह केवल दिखाने के लिए कहा गया कारण बताओ नोटिस की तरह है.

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