नई दिल्ली:
दिल्ली गैंगरेप मामले की सुनवाई साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज गुरुवार से होगी। दिल्ली पुलिस इस केस को पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल करेगी और वहां से यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट में आरोपियों को नहीं लाया जाएगा। ऐसा सिर्फ बहुत अधिक जरूरत पड़ने पर ही किया जाएगा।
मंगलवार को इस मामले में चार्जशीट का ड्राफ्ट तैयार हो गया था। इसमें आरोपियों पर डकैती और हत्या के भी संगीन आरोप दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही पीड़ित को बस से कुचलने की कोशिश भी करने का आरोप लगाया गया है।
एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक, चार्जशीट में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 396 और धारा 302 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आरोपियों के खिलाफ डकैती और हत्या का आरोप लगाया गया है ताकि अधिक से अधिक सजा मिल सके।
इस चार्जशीट के मुताबिक, 16 दिसंबर को वारदात के दिन बस में तीनों आरोपी यात्रियों की तरह पहले से बैठे हुए थे, जिससे पीड़ित लड़की और उसके दोस्त को लगा कि बस में यात्री ही बैठे हुए हैं। तीन आरोपियों ने लड़की के दोस्त से पूछा कि इतनी रात को लड़की को कहां ले जा रहा है और फिर झगड़ा शुरू कर दिया। इस पर लड़की के दोस्त ने एक आरोपी को मारा भी।
इसके बाद आरोपियों ने उसे आयरन रॉड से मारा। लड़की ने इसका विरोध किया तो उसे भी पीटा गया। इसके बाद आरोपी लड़की को बस में पीछे ले गए, जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। इस दौरान लड़की ने बचने के लिए तीन आरोपियों राम सिंह, विनय और अक्षय ठाकुर को दांतों से काटा भी। तीनों आरोपियों के शरीर पर काटे जाने के निशान के नमूनों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।
आरोपी राम सिंह ने वारदात के बाद बस को धोया था और कुछ कपड़े जला दिए थे। दो लोगों ने उसे ऐसा करते देखा था, ये दोनों अब पुलिस के गवाह हैं।
इसके साथ पुलिस ने साकेत मॉल से उस दिन शाम साढ़े पांच से साढ़े आठ बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है। इसमें दोनों पीड़ित मॉल में दिख रहे हैं। पुलिस को फोन से कई अहम सबूत मिले हैं। कॉल डिटेल्स से पता चला है कि पीड़ित लड़की के दोस्त का मोबाइल लूटने के बाद एक मोबाइल पर दो कॉल आरोपियों ने रिसीव की, जिससे साफ हो गया है कि वे लोग एक साथ थे।
मंगलवार को इस मामले में चार्जशीट का ड्राफ्ट तैयार हो गया था। इसमें आरोपियों पर डकैती और हत्या के भी संगीन आरोप दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही पीड़ित को बस से कुचलने की कोशिश भी करने का आरोप लगाया गया है।
एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक, चार्जशीट में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 396 और धारा 302 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आरोपियों के खिलाफ डकैती और हत्या का आरोप लगाया गया है ताकि अधिक से अधिक सजा मिल सके।
इस चार्जशीट के मुताबिक, 16 दिसंबर को वारदात के दिन बस में तीनों आरोपी यात्रियों की तरह पहले से बैठे हुए थे, जिससे पीड़ित लड़की और उसके दोस्त को लगा कि बस में यात्री ही बैठे हुए हैं। तीन आरोपियों ने लड़की के दोस्त से पूछा कि इतनी रात को लड़की को कहां ले जा रहा है और फिर झगड़ा शुरू कर दिया। इस पर लड़की के दोस्त ने एक आरोपी को मारा भी।
इसके बाद आरोपियों ने उसे आयरन रॉड से मारा। लड़की ने इसका विरोध किया तो उसे भी पीटा गया। इसके बाद आरोपी लड़की को बस में पीछे ले गए, जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। इस दौरान लड़की ने बचने के लिए तीन आरोपियों राम सिंह, विनय और अक्षय ठाकुर को दांतों से काटा भी। तीनों आरोपियों के शरीर पर काटे जाने के निशान के नमूनों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।
आरोपी राम सिंह ने वारदात के बाद बस को धोया था और कुछ कपड़े जला दिए थे। दो लोगों ने उसे ऐसा करते देखा था, ये दोनों अब पुलिस के गवाह हैं।
इसके साथ पुलिस ने साकेत मॉल से उस दिन शाम साढ़े पांच से साढ़े आठ बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है। इसमें दोनों पीड़ित मॉल में दिख रहे हैं। पुलिस को फोन से कई अहम सबूत मिले हैं। कॉल डिटेल्स से पता चला है कि पीड़ित लड़की के दोस्त का मोबाइल लूटने के बाद एक मोबाइल पर दो कॉल आरोपियों ने रिसीव की, जिससे साफ हो गया है कि वे लोग एक साथ थे।
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