सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अहमद पटेल के खिलाफ केस दर्ज कर एसआईटी की जांच वाली याचिका पर आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की जांच चल रही है और अगर बाद में याचिकाकर्ता को लगे की जांच सही नहीं हुई तो वो सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तब इस मामले की सुनवाई हो सकती है।
इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मामले में चार्जशीट इसी साल दाखिल करेंगे। 12 मार्च 2013 को सीबीआई ने FIRदर्ज की थी। 2016 में इस पूरे मामले जांच के लिए SIT बनाई गई है। इस साल तक जांच पूरी कर ट्रायल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट करेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिलहाल मामले की सुनवाई की जरूरत नहीं।
अगस्ता वेस्टलेंड मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को केंद्र, सीबीआई को नोटिस जारी किया था। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील एम. एल शर्मा की ओर से दायर की गई है।याचिका में कोर्ट से मांग की है कि वह इटली की कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इसमें सामने आए नामों सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अहमद पटेल आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे। साथ ही कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए SIT का गठन करे।