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This Article is From Apr 19, 2021

'ऑक्‍सीजन दूसरे राज्‍यों को सप्‍लाई न करें' : दिल्‍ली हाईकोर्ट का कंपनी को निर्देश

दिल्‍ली प्रशासन ने सोमवार को हाईकोर्ट में कहा कि उसे केंद्र सरकार से 700 मीट्रिक टन ऑक्‍सीजन की प्रतिदिन जरूरत है लेकिन राज्‍य को 300 मीट्रिक टन ऑक्‍सीजन ही आवंटित की गई है जो कल से मिलेगी.

'ऑक्‍सीजन दूसरे राज्‍यों को सप्‍लाई न करें' : दिल्‍ली हाईकोर्ट का कंपनी को निर्देश
दिल्‍ली सरकार ने कहा है, Inox ने ऑक्‍सीजन सप्‍लाई रोक दी है और इसे दूसरे राज्‍यों को 'डायवर्ट' कर रही है(प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्ली:

कोरोना संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्‍या के बीच दिल्‍ली हाईकोर्ट ने ऑक्‍सीजन कंपनी से ऑक्‍सीजन को दूसरे राज्‍यों को सप्‍लाई नहीं करने का निर्देश दिया है.दिल्‍ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करने के बाद कोर्ट की ओर से ऑक्‍सीजन फर्म Inox को यह आदेश आया है. दिल्‍ली के सीएम केजरीवाल की ओर से राजधानी में एक सप्‍ताह के लॉकडाउन की घोषणा करने के एक दिन बाद हाईकोर्ट का यह आदेश सायमने आया है.

कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण दिल्‍ली का स्‍वास्‍थ्‍यगत ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. दिल्‍ली प्रशासन ने सोमवार को हाईकोर्ट में कहा कि उसे केंद्र सरकार से 700 मीट्रिक टन ऑक्‍सीजन की प्रतिदिन जरूरत है लेकिन राज्‍य को 300 मीट्रिक टन ऑक्‍सीजन ही आवंटित की गई है जो कल से मिलेगी. ऐसे में सरकार को और ऑक्‍सीजन की जरूरत है.सरकार ने कहा है कि Inox ने ऑक्‍सीजन सप्‍लाई रोक दी है और इसे दूसरे राज्‍यों को 'डायवर्ट' कर रही है.

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