
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और असम से सटे आठ थानों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून( आफ्स्पा) की मियाद कोऔर छह माह के लिए बढ़ा दिया है.
गृह मंत्रालय की ओर से जारीएक अधिसूचना में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे आठ थानों को आफ्स्पा, 1958 के अंतर्गत‘ अशांत’ क्षेत्र घोषित किया गया है.
यह कानून सशस्त्र बलों को‘ अशांत’ इलाकों में विभिन्न अभियान चलाने के विशेष अधिकार और प्रतिरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराता है.
गृह मंत्रालय की ओर से जारीएक अधिसूचना में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे आठ थानों को आफ्स्पा, 1958 के अंतर्गत‘ अशांत’ क्षेत्र घोषित किया गया है.
यह कानून सशस्त्र बलों को‘ अशांत’ इलाकों में विभिन्न अभियान चलाने के विशेष अधिकार और प्रतिरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराता है.
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