नई दिल्ली:
अब किसी व्यक्ति के लिए पैन कार्ड हासिल करने के लिए मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड पर्याप्त होगा। आयकर विभाग ने प्रक्रिया आसान करने के लिए यह निर्णय लिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है, जिसमें पैन कार्ड हासिल करने के लिए जन्मतिथि की पुष्टि के लिए मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडी) द्वारा जारी आधार को वैध साक्ष्य माना गया है।
अब तक दोनों आईडी कार्ड को संबंधित व्यक्ति की पहचान और पते का वैध साक्ष्य माना जाता है, जबकि जन्म तिथि के मामले में इसे वैध दस्तावेज नहीं माना जाता। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘नई अधिसूचना का सामान्य मतलब यह है कि पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए वोटर कार्ड या 'आधार' पर्याप्त दस्तावेज होगा।’’
उसने कहा, ‘‘दोनों दस्तावेज व्यक्ति की पहचान, पता और जन्म तिथि के लिए वैध साक्ष्य होंगे। इससे किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज देने की जटिल प्रक्रिया को आसान किया गया है।’’ नई अधिसूचना के अनुसार सरकार ने किसी व्यक्ति की जन्मतिथि के सत्यापन के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों या केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का फोटो कार्ड या पूर्व कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड को भी वैध साक्ष्य माना है।
अधिकारी ने स्पष्ट किया है, ‘‘इस प्रकार, अब से पैन कार्ड के लिए आवेदन देने को लेकर पहचान के 12 दस्तावेजों को जन्म तिथि की पुष्टि के लिए जमा किया जा सकता है। पहले इनकी संख्या आठ थी। आम लोगों के लिए, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं केवल वोटर कार्ड या आधार की जरूरत होगी।’’ उसने कहा कि सरकार ने वोटर कार्ड, आधार तथा पैन को एक जगह लाने और उनके आंकड़ों को जोड़ने की कवायद शुरू की है, ताकि इन तीनों दस्तावेजों के मामले में धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े के प्रयासों को समाप्त किया जा सके, जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज हैं।
अब तक दोनों आईडी कार्ड को संबंधित व्यक्ति की पहचान और पते का वैध साक्ष्य माना जाता है, जबकि जन्म तिथि के मामले में इसे वैध दस्तावेज नहीं माना जाता। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘नई अधिसूचना का सामान्य मतलब यह है कि पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए वोटर कार्ड या 'आधार' पर्याप्त दस्तावेज होगा।’’
उसने कहा, ‘‘दोनों दस्तावेज व्यक्ति की पहचान, पता और जन्म तिथि के लिए वैध साक्ष्य होंगे। इससे किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज देने की जटिल प्रक्रिया को आसान किया गया है।’’ नई अधिसूचना के अनुसार सरकार ने किसी व्यक्ति की जन्मतिथि के सत्यापन के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों या केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का फोटो कार्ड या पूर्व कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड को भी वैध साक्ष्य माना है।
अधिकारी ने स्पष्ट किया है, ‘‘इस प्रकार, अब से पैन कार्ड के लिए आवेदन देने को लेकर पहचान के 12 दस्तावेजों को जन्म तिथि की पुष्टि के लिए जमा किया जा सकता है। पहले इनकी संख्या आठ थी। आम लोगों के लिए, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं केवल वोटर कार्ड या आधार की जरूरत होगी।’’ उसने कहा कि सरकार ने वोटर कार्ड, आधार तथा पैन को एक जगह लाने और उनके आंकड़ों को जोड़ने की कवायद शुरू की है, ताकि इन तीनों दस्तावेजों के मामले में धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े के प्रयासों को समाप्त किया जा सके, जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज हैं।
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