विज्ञापन
This Article is From Aug 17, 2016

गोपनीयता कानून के तहत सजा काटने के बाद पाकिस्तान नागरिक को घर वापसी का इंतजार

गोपनीयता कानून के तहत सजा काटने के बाद पाकिस्तान नागरिक को घर वापसी का इंतजार
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
हैदराबाद:

तेलंगाना सरकार ने गोपनीयता कानून के तहत सजा काटने वाले पाकिस्तानी नागरिक को वापस उसके मुल्क भेजे जाने तक हिरासत में रखने का मंगलवार को आदेश जारी किया.

हैदराबाद पुलिस के अनुरोध पर सरकार ने आदेश दिया है कि पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अरशद महमूद को वारंगल केंद्रीय कारागार में रखा जाए. महमूद ने अपनी सजा इसी जेल में काटी है.

पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले के जेठभुटा बाजार के उद्योगपति महमूद को 30 अप्रैल, 2009 में विदेशी कानून और गोपनीयता कानून की धारा तीन के तहत 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी.

वह वारंगल केंद्रीय कारागार में बंद था ओर सजा में छूट के बाद मंगलवार को आज रिहा होना था.

लेकिन हैदराबाद के पुलिस आयुक्त ने वापस भेजने संबंधी तैयारियां पूरी होने तक उसे हिरासत में ही रखने का अनुरोध किया था.

सरकार ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार एक बार उसकी पहचान की पुष्टि कर दे, फिर उसे पाकिस्तान उच्चायोग एक-तरफा यात्रा दस्तावेज जारी कर देगा.

 



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
तेलंगाना सरकार, पाकिस्तानी नागरिक, गोपनीयता कानून, Telangana Government, Pakistani Man, Secracy Act