वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 29 दिसंबर तक दाखिल किए गए 4.54 करोड़ आयकर रिटर्न

वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं. आयकर विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 29 दिसंबर तक दाखिल किए गए 4.54 करोड़ आयकर रिटर्न

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली:

वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं. आयकर विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी. इससे पिछले वित्त वर्ष में तुलनात्मक अवधि तक 4.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे. बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे.

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पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ाया गया था. आयकर विभाग ने ट्वीट किया, ‘‘आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं.'' दाखिल किये गये आयकर रिटर्न में से 2.52 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर-1 दाखिल किया है.

पिछले साल 29 अगस्त, 2019 तक यह आंकड़ा 2.77 करोड़ का रहा था. 29 दिसंबर तक एक करोड़ आईटीआर-4 दाखिल किए गए. वहीं 29 अगस्त, 2019 तक 99.50 लाख आईटीआर-4 दाखिल किए गए. आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या घटी है जबकि कंपनियों और न्यासों द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न की संख्या में इजाफा हुआ है. आईटीआर-1 सहज फॉर्म को कोई भी सामान्य निवासी जिसकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, अपनी व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी देते हुये भर सकता है.

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वहीं आईटीआर- 4 सुगम फॉर्म को ऐसे निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा भरा जा सकता है जिनकी व्यवसाय और किसी पेशे से अनुमानित आय 50 लाख रुपये तक है. वहीं आईटीआर- 3 और 6 व्यवसायियों के लिये, आईटीआर- 2 आवासीय संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा भरा जाता है. आईटीआर- 5 फॉर्म एलएलपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिये, वहीं आईटीआर- 7 उन लोगों के लिये है जिन्हें ट्रस्ट अथवा अन्य कानूनी दायित्वों के तहत रखी गई संपत्ति से आय प्राप्त होती है.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)