गुजरात दंगा मामले के दीपदा दरवाजा केस में मेहसाणा की अदालत ने 22 लोगों को दोषी करार और पूर्व बीजेपी विधायक समेत 61 लोगों को बरी कर दिया है।
                                            
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                                                                                अहमदबाद: 
                                        गुजरात दंगा मामले के दीपदा दरवाजा केस में मेहसाणा की अदालत ने 22 लोगों को दोषी करार और पूर्व बीजेपी विधायक समेत 61 लोगों को बरी कर दिया है। दोषी 21 लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई है। वहीं एक पुलिस वाले को ड्यूटी सही से नहीं करने का दोषी पाया गया है जिसे एक साल कैद की सजा दी है।
गौरतलब है कि 10 साल पहले यहां यूसुफ पठान के परिवार के 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी विधायक प्रह्लाद गोसा समेत 85 लोगों को आरोपी बनाया गया था। दंगों के वक्त यहां 26 मुस्लिम परिवार रहते थे जिनमें से 50 लोग समय पर बचकर निकल गए थे लेकिन यूसुफ का परिवार दंगाइयों का शिकार हो गया था।
                                                                        
                                    
                                गौरतलब है कि 10 साल पहले यहां यूसुफ पठान के परिवार के 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी विधायक प्रह्लाद गोसा समेत 85 लोगों को आरोपी बनाया गया था। दंगों के वक्त यहां 26 मुस्लिम परिवार रहते थे जिनमें से 50 लोग समय पर बचकर निकल गए थे लेकिन यूसुफ का परिवार दंगाइयों का शिकार हो गया था।
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                                        Dipda Darwaja Case, Gujrat Riots, दीपदा दरवाजा केस, गुजरात दंगे, 22 Convicted In A Gujarat Riots Case, 61 Acquitted, गुजरात दंगा मामले में 22 दोषी, 61 बरी
                            
                        