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This Article is From Feb 13, 2014

दिल्ली में गैंगरेप के दो साल पुराने मामले में तीन दोषी करार

नई दिल्ली:

दिल्ली में दो साल पहले 9 फरवरी 2012 के गैंगरेप केस में फैसला आ गया है। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने तीनों आरोपियों रवि, राहुल और विनोद को दोषी करार दिया है। तीनों को हत्या, गैंगरेप और अपहरण का दोषी पाया गया है। द्वारका कोर्ट अब 17 फरवरी को सजा सुनाएगी।

गौरतलब है कि करीब एक साल पहले तीन युवकों ने दफ्तर से लौटते समय लड़की को छावला से अगवा कर लिया था और गुड़गांव ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं आरोपियों ने उसे तरह−तरह की यातना भी दीं। उसके शरीर को सिगरेट से जलाया गया, आंखों में पेचकस और एसिड डाला गया और उसके निजी अंगों में शराब की बोतल डाली गई।

इसके बाद इन तीनों आरोपियों ने पीड़िता को रेवाड़ी में मरने के लिए छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। पीड़िता का परिवार पिछले करीब एक साल से जंतर−मंतर पर इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहा है। परिवार के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इसे दामिनी से भी गंभीर मामला बताते हुए आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी।

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