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This Article is From Jun 02, 2012

सिख दंगा : कोर्ट ने खारिज की सज्जन की याचिका

सिख दंगा : कोर्ट ने खारिज की सज्जन की याचिका
दिल्ली की एक अदालत ने सिख दंगों के मामले में सज्जन कुमार की उस याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने एक गवाह से कोर्ट में आमना−सामना कराए जाने की मांग की थी।
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सिख दंगों के मामले में सज्जन कुमार की याचिका खारिज कर दी है। सज्जन कुमार ने अपनी याचिका में मामले के एक गवाह से कोर्ट में आमना−सामना कराए जाने की मांग की थी।

दरअसल मुख्य गवाह और शिकायतकर्ता जगदीश कौर ने नानावटी कमीशन और रंगनाथ मिश्रा कमीशन में सज्जन कुमार के खिलाफ बयान दिए थे। इस पर सज्जन कुमार की तरफ से कोर्ट में याचिका दी गई थी।

याचिका में कहा गया कि जगदीश ने दोनों कमीशन के सामने अलग−अलग बयान दिए हैं, ऐसे में उसके बयानों में विरोधाभास हैं, इसलिए अदालत में उसे दोबारा बुलाकर बचाव पक्ष से आमना-सामना कराया जाए।

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Sajjan Kumar, 1984 Riots Case, सिख दंगा, सज्जन कुमार
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