यह ख़बर 24 मई, 2013 को प्रकाशित हुई थी

1984 दंगों के मामले में सज्जन कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई

खास बातें

  • सज्जन कुमार ने इस अर्जी में अपने ऊपर लगे आरोपों को रद्द करने की मांग की है। सज्जन के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप गलत हैं और इस मामले में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं हैं।
नई दिल्ली:

1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की अर्जी पर दिल्ली हाइकोर्ट में आज अहम सुनवाई है। सज्जन कुमार ने इस अर्जी में अपने ऊपर लगे आरोपों को रद्द करने की मांग की है।

सज्जन के वकील का कहना है कि उन पर लगाए गए छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप गलत हैं और इस मामले में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं हैं और इस आधार पर सज्जन कुमार पर लगे आरोपों को रद्द किया जाना चाहिए।

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इससे पहले, कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1984 में दिल्ली कैंट में सिख दंगा केस में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था, जिसके बाद से पीड़ितों के परिवार काफी गुस्से में हैं और अदालत के फैसले के खिलाफ राजधानी दिल्ली और पंजाब में जगह-जगह भारी भी विरोध हुए।