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This Article is From Nov 14, 2023

Junk Food Law: कोलंबिया ने लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए दुनिया का पहला 'जंक फूड कानून' पेश किया, जानें किन चीजों में लगेगा टैक्स

Junk Food Law: कोलंबिया ने हाल ही में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड पर कर-टैक्स लगाने वाला एक नया कानून पारित किया है.

Junk Food Law: कोलंबिया ने लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए दुनिया का पहला 'जंक फूड कानून' पेश किया, जानें किन चीजों में लगेगा टैक्स
Junk Food Law: जंक फूड में अब लगेगा टैक्स.

देश में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए, कोलंबिया ने हाल ही में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड पर कर-टैक्स लगाने वाला एक नया कानून पारित किया है. 'जंक फूड कानून' की संज्ञा देते हुए यह नया बिल दुनिया में अपनी तरह का पहला बिल है, जो रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है. गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्षों के अभियान के बाद, "जंक फूड कानून" अभी हाल ही में लागू हुआ है और धीरे-धीरे इस पर लेवी लगाई जाएगी. रिपोर्ट में कहा गया है, "प्रभावित फूड पर अतिरिक्त कर तुरंत 10% से शुरू होगा, जो अगले साल बढ़कर 15% हो जाएगा और 2025 में 20% तक पहुंच जाएगा."

वेबसाइट हेल्थ पॉलिसी वॉच के अनुसार, कर का सामना करने वाले अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड वे हैं जिनमें हाई उगर. नमक और सैचुरेटेड फैट शामिल हैं, जिनमें सॉसेज, अनाज, जेली और जैम, प्यूरी, सॉस, मसाले और मसाला शामिल हैं.

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रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एक औसत कोलंबियाई व्यक्ति प्रतिदिन 12 ग्राम नमक खाता है, जो लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक और दुनिया में सबसे अधिक है. सोडियम की इतनी अधिक खपत हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और अन्य सहित कई स्वास्थ्य खतरों को जन्म देती है. वास्तव में, कोलंबिया मेलमैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर द्वारा किए गए एक स्टडी में पाया गया कि अनहेल्दी रिटेल फूड की अधिक खपत गर्भकालीन आयु से बड़े बच्चे को जन्म देने के हाई रिस्क से जुड़ी थी.

गार्जियन की रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि कोलंबिया शुगर या सैचुरेटेड फैट जैसे अनहेल्दी तत्वों की हाई कंटेंट सामग्री वाले फूड पर अनिवार्य हेल्थ चेतावनी भी पेश कर रहा है. और कर उन्हीं चीजों पर लागू होगा जिन पर हेल्थ चेतावनी लेबल होगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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