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This Article is From Apr 04, 2012

सुभाष घई को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, लौटानी पड़ेगी ज़मीन

मुंबई: बॉलीवुड फिल्‍म निर्माता सुभाष घई को सुप्रीम कोर्ट ने भी जोरदार झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को बॉम्‍बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें घई को फिल्‍म इंस्टीट्यूट के लिए महाराष्‍ट्र सरकार की तरफ किए गए ज़मीन आवंटन को रद्द किया गया था।

शीर्ष अदालत ने महाराष्‍ट्र के पूर्व सीएम तथा वर्तमान में केन्द्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री विलासराव देशमुख को भी निशाने पर लिया, जिन्‍होंने घई को यह जमीन आवंटित की थी। गोरेगांव स्थित फिल्मसिटी में यह ज़मीन उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में घई के साथ एक संयुक्त उपक्रम के तहत फिल्म इंस्टीट्यूट खोलने के नाम पर आवंटित की गई थी।

उल्लेखनीय है कि इसी साल फरवरी में घई को करारा झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें उनके महत्वाकांक्षी फिल्म इंस्टीट्यूट 'व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल' के लिए आवंटित की गई ज़मीन लौटाने का आदेश दिया था।

एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि ज़मीन गैरकानूनी तरीके से आवंटित की गई। कोर्ट ने घई को निर्देश दिया था कि वह उनके कब्जे में ओपन लैण्ड के रूप में मौजूद फिल्म स्कूल के लिए आवंटित की गई 14.5 एकड़ ज़मीन तुरंत सरकार को लौटा दें, तथा स्टूडियो व फिल्म इंस्टीट्यूट के कब्जे में मौजूद 5.5 एकड़ जमीन 31 जुलाई, 2014 तक लौटाएं। कोर्ट ने घई से वर्ष 2000 से 5.3 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से किराया देने के लिए भी कहा था।

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Supreme Court On Subhash Ghai Plea, सुभाष घई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट, Subhash Ghai, सुभाष घई
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