मुंबई:
यरवदा जेल अधिकारियों ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को घर का बना खाना दिए जाने की इजाजत के खिलाफ विशेष टाडा अदालत का रुख किया और जेल नियमावली का हवाला दिया, जिसमें कैदियों को इस तरह की सुविधा के विस्तार की इजाजत नहीं हैं।
संजय दत्त को पुणे की यरवदा जेल में रखा गया है। उसने 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों में मिली अपनी सजा के बाकी बचे 42 महीने काटने के लिए 16 मई को टाडा अदालत में आत्मसमर्पण किया था और अदालत ने उसे घर के बने खाने और दवाएं देने की इजाजत दी थी।
जेलर योगेश देसाई ने बताया कि इस संबंध में अर्जी दाखिल की गई है और इसपर निर्धारित प्रक्रिया में सुनवाई की जाएगी।
53 वर्षीय अभिनेता को आत्मसमर्पण करने के बाद पहले आर्थर रोड जेल में रखा गया था और बाद में यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
संजय दत्त को पुणे की यरवदा जेल में रखा गया है। उसने 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों में मिली अपनी सजा के बाकी बचे 42 महीने काटने के लिए 16 मई को टाडा अदालत में आत्मसमर्पण किया था और अदालत ने उसे घर के बने खाने और दवाएं देने की इजाजत दी थी।
जेलर योगेश देसाई ने बताया कि इस संबंध में अर्जी दाखिल की गई है और इसपर निर्धारित प्रक्रिया में सुनवाई की जाएगी।
53 वर्षीय अभिनेता को आत्मसमर्पण करने के बाद पहले आर्थर रोड जेल में रखा गया था और बाद में यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
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