सलमान खान हिट एंड रन मामला : तीसरे दिन भी कोर्ट में फैसला लिखा जाता रहा

सलमान खान हिट एंड रन मामला : तीसरे दिन भी कोर्ट में फैसला लिखा जाता रहा

सलमान खान (फाइल फोटो)

मुंबई:

सलमान खान हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पिछले तीन दिन से  लिखा जा रहा है। मामले से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को न्याय के तराज़ू में तोला जा रहा है।

सलमान खान हिट एंड रन मामले में तीसरे दिन भी फैसला लिखना जारी रहा। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसके फ्रंट लेफ्ट टायर के फटे होने पर अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित नहीं कर पाया कि गाड़ी का टायर सीमेंट पेवमेंट से टकराने की वजह से फटा था न कि हादसे से पहले इसके बाद अदालत ने पुलिस कांस्टेबल रविन्द्र पाटिल के बयान का आकलन किया। पाटिल उन दिनों सलमान खान के बॉडीगार्ड थे और हादसे के वक़्त गाड़ी में मौजूद थे।

चश्मदीद पाटिल पर कोर्ट
पुलिस कांस्टेबल रवीन्द्र पाटिल एकलौते ऐसे चश्मदीद गवाह था जिसने अपने बयान में साफ़ कहा था कि सलमान हादसे के वक़्त शराब के नशे में था और गाड़ी चला रहा था। लेकिन खुद पाटिल द्वारा दर्ज़ कराई गई एफआईआर में सलमान के नशे में होने की बात तीन दिन बाद जोड़ी गई। इसी आधार पर अदालत ने पाटिल के बयान की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए।

ड्राईवर अशोक सिंह पर कोर्ट
सलमान के ड्राईवर अशोक सिंह के 12 साल बाद सत्र न्यायालय में पेश किए जाने को भी अदालत ने सही माना। हाई कोर्ट जस्टिस ए आर जोशी ने कहा कि निचली अदालत भी मीडिया से प्रभावित हो गई। कानून के मुताबिक अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की और खुद आरोपी की गवाही के बाद ही बचाव पक्ष के गवाह को पेश किया जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अशोक सिंह को सही वक़्त पर कोर्ट में पेश किया गया।

कमाल खान पर कोर्ट
इसके बाद अदालत ने सलमान और पाटिल के अलावा उस वक़्त गाड़ी में मौजूद कमाल ख़ान के पहलू की ओर रुख किया। अदालत ने कहा कि कमाल खान एक चश्मदीद गवाह था और उसका बयान कई सारे तथ्यों पर और रोशनी डाल सकता था। लेकिन अभियोजन पक्ष की तरफ से कमाल को अदालत लाने की सही कोशिश की ही नहीं गई।

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अदालत ने इस यह भी कहा कि पुलिस द्वारा किए गए पंचनामे में भी कई कमियां थी। फैसले का बाकी हिस्सा गुरुवार को लिखा जाएगा। गुरुवार को ही अदालत इस पर अंतिम निर्णय भी सुना सकती है।