
जोधपुर:
बहुचर्चित काला हिरन शिकार के 14 साल पुराने मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और तीन अन्य कलाकारों के खिलाफ 4 फरवरी को अदालत में अभियोग निर्धारित होंगे। अदालत ने इन सभी को 4 फरवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
बचाव पक्ष के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता, वन्यजीवन कानून और सैन्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सलमान खान पर अभियोग निर्धारित किया था, जबकि अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम, दुष्यत सिंह और दिनेश गावरे सहित अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और वन्यजीवन कानून के तहत आरोप तय किए गए थे। आरोपियों ने इसके बाद सत्र न्यायालय में पुनरीक्षा याचिका दायर की थी, जिसने सलमान खान को आईपीसी की धारा 148 और शस्त्र कानून की धारा 27 से और अन्य आरोपियों को वन्यजीवन कानून की धारा 51 और आईपीसी की धारा 147 तथा 149 से मुक्त कर दिया था।
सारस्वत ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने सलमान के मामले में सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 149 को भी जोड़ दिया था।
अब इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई शुरू होगी और इसके लिए अदालत ने सभी आरोपियों को 4 फरवरी को अभियोग निर्धारित करने की कार्यवाही की सुनवाई के लिए बुलाया है।
गौरतलब है कि ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास एक गांव में 1-2 अक्तूबर 1998 की दरमियानी रात को कथित रूप में दो काले हिरनों का शिकार किया गया था।
बचाव पक्ष के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता, वन्यजीवन कानून और सैन्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सलमान खान पर अभियोग निर्धारित किया था, जबकि अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम, दुष्यत सिंह और दिनेश गावरे सहित अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और वन्यजीवन कानून के तहत आरोप तय किए गए थे। आरोपियों ने इसके बाद सत्र न्यायालय में पुनरीक्षा याचिका दायर की थी, जिसने सलमान खान को आईपीसी की धारा 148 और शस्त्र कानून की धारा 27 से और अन्य आरोपियों को वन्यजीवन कानून की धारा 51 और आईपीसी की धारा 147 तथा 149 से मुक्त कर दिया था।
सारस्वत ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने सलमान के मामले में सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 149 को भी जोड़ दिया था।
अब इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई शुरू होगी और इसके लिए अदालत ने सभी आरोपियों को 4 फरवरी को अभियोग निर्धारित करने की कार्यवाही की सुनवाई के लिए बुलाया है।
गौरतलब है कि ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास एक गांव में 1-2 अक्तूबर 1998 की दरमियानी रात को कथित रूप में दो काले हिरनों का शिकार किया गया था।
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