मुंबई:
साल 2002 के 'हिट एंड रन' मामले में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बॉलीवड के 'दबंग' सुपरस्टार सलमान खान को इस मामले में सेशंस कोर्ट ने दोषी ठहराया था, लेकिन 8 मई को हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए फैसले पर रोक लगा दी थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट में आज मुकदमे की तारीख घोषित हो सकती है। उससे पहले 15 जून को तारीख घोषित होनी थी, लेकिन मुकदमे से जुड़े सभी दस्तावेज हाईकोर्ट को नहीं मिल पाए थे, इसलिए मामले की सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टाल दी गई थी।
सलमान खान को करीब 13 साल पुराने मामले में 6 मई को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने दोषी ठहराया था और उन पर गैर इरादतन हत्या व मोटर व्हिकल एक्ट की धाराओं सहित 8 आरोप साबित हुए। लेकिन उसी दिन सलमान के वकील ने बॉम्बे हाइकोर्ट में सेशंस कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील की और बॉम्बे हाइकोर्ट ने सलमान को अंतरिम जमानत दे दी थी।
हिट एंड रन मुकदमे के दोषी सलमान खान ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट को डायरेक्शन देना था। सलमान खान फिलहाल जमानत पर हैं। 15 जून को सुनवाई के दौरान कोर्ट में सलमान की बहन अलविरा मौजूद थीं और पूरी उम्मीद है कि वो आज भी कोर्ट में नजर आएंगी।
गौरतलब है कि सेशंस कोर्ट ने सलमान को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें गैर-इरादतन हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में आज मुकदमे की तारीख घोषित हो सकती है। उससे पहले 15 जून को तारीख घोषित होनी थी, लेकिन मुकदमे से जुड़े सभी दस्तावेज हाईकोर्ट को नहीं मिल पाए थे, इसलिए मामले की सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टाल दी गई थी।
सलमान खान को करीब 13 साल पुराने मामले में 6 मई को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने दोषी ठहराया था और उन पर गैर इरादतन हत्या व मोटर व्हिकल एक्ट की धाराओं सहित 8 आरोप साबित हुए। लेकिन उसी दिन सलमान के वकील ने बॉम्बे हाइकोर्ट में सेशंस कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील की और बॉम्बे हाइकोर्ट ने सलमान को अंतरिम जमानत दे दी थी।
हिट एंड रन मुकदमे के दोषी सलमान खान ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट को डायरेक्शन देना था। सलमान खान फिलहाल जमानत पर हैं। 15 जून को सुनवाई के दौरान कोर्ट में सलमान की बहन अलविरा मौजूद थीं और पूरी उम्मीद है कि वो आज भी कोर्ट में नजर आएंगी।
गौरतलब है कि सेशंस कोर्ट ने सलमान को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें गैर-इरादतन हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है।
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