प्रतीकात्मक तस्वीर
इंदौर:
अजय देवगन की आगामी ‘शिवाय’ के एक गीत से धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाने वाली शिकायत जिला अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी. यह फिल्म 28 अक्टूबर को पर्दे पर आने वाली है. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) आशुतोष अग्रवाल ने स्थानीय संगठन ‘नारायणी सेना’ के अध्यक्ष कमल दीक्षित की ओर से देवगन और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के चेयरमैन पहलाज निहलानी के खिलाफ पेश शिकायत खारिज कर दी.
अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश दलीलें सुनने और विवादास्पद गीत की सीडी देखने के बाद शिकायत के आधार पर मुकदमा चलाने से इंकार कर दिया. शिकायतकर्ता के वकील आकाश शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ‘शिवाय’ के गाने ‘बोलो हर हर हर’ के एक दृश्य में कुछ युवतियों को ‘शिव पंचाक्षर स्तोत्र’ के बोलों पर छोटे कपड़ों में आपत्तिजनक रूप से नाचते दिखाया गया है जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.
उन्होंने बताया कि शिकायत में अदालत से गुहार की गई थी कि देवगन और सीबीएफसी चेयरमैन के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295 ए और 298 के तहत मुकदमा चलाया जाए.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश दलीलें सुनने और विवादास्पद गीत की सीडी देखने के बाद शिकायत के आधार पर मुकदमा चलाने से इंकार कर दिया. शिकायतकर्ता के वकील आकाश शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ‘शिवाय’ के गाने ‘बोलो हर हर हर’ के एक दृश्य में कुछ युवतियों को ‘शिव पंचाक्षर स्तोत्र’ के बोलों पर छोटे कपड़ों में आपत्तिजनक रूप से नाचते दिखाया गया है जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.
उन्होंने बताया कि शिकायत में अदालत से गुहार की गई थी कि देवगन और सीबीएफसी चेयरमैन के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295 ए और 298 के तहत मुकदमा चलाया जाए.
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