ओम प्रकाश चौटाला की फाइल तस्वीर
नई दिल्ली:
सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जमानत तुरंत रद्द करने की मांग की। सीबीआई का आरोप है कि चौटाला जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने इस वजह से उच्च न्यायालय का रुख किया क्योंकि चौटाला को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिलने के बाद वह चुनावी रैलियों में हिस्सा लेकर इसकी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के 79 वर्षीय प्रमुख चौटाला को इस साल मई में स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी गई थी। चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में दोषी करार देकर 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
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