दिल्ली उच्च न्यायालय का फाइल फोटो...
- सिर पर मैला ढोने की 'बुरी परंपरा' को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए- HC
- सर्वेक्षण रिपोर्ट 21 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख पर दायर हो- हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति एस.रवींद्र भट और न्यायमूर्ति एसपी गर्ग की पीठ ने आदेश दिया.
नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी की सरकार और नगर निकायों से पूछा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में सिर पर मैला ढोने की 'बुरी परंपरा' को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए.
न्यायमूर्ति एस.रवींद्र भट और न्यायमूर्ति एसपी गर्ग की पीठ ने आदेश दिया कि सिर पर मैला ढोने वालों पर संयुक्त सर्वेक्षण दिल्ली सरकार, तीन नगर निगम, उत्तरी रेलवे और छावनी बोर्ड द्वारा यहां उनके पुनर्वास के लिए लागू 2013 के कानून के अनुरूप किया जाए.
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अदालत ने निर्देश दिया कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट 21 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख पर दायर हो.
(इनपुट भाषा से)
न्यायमूर्ति एस.रवींद्र भट और न्यायमूर्ति एसपी गर्ग की पीठ ने आदेश दिया कि सिर पर मैला ढोने वालों पर संयुक्त सर्वेक्षण दिल्ली सरकार, तीन नगर निगम, उत्तरी रेलवे और छावनी बोर्ड द्वारा यहां उनके पुनर्वास के लिए लागू 2013 के कानून के अनुरूप किया जाए.
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अदालत ने निर्देश दिया कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट 21 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख पर दायर हो.
(इनपुट भाषा से)
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