विज्ञापन
This Article is From Feb 16, 2017

दिल्‍ली सीरियल ब्‍लास्‍ट मामले में एक दोषी करार, अदालत ने 2 अन्य को किया बरी

दिल्‍ली सीरियल ब्‍लास्‍ट मामले में एक दोषी करार, अदालत ने 2 अन्य को किया बरी
इन सीरियल धमाकों में 60 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा घायल हुए थे.
नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्ली में 12 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी तारिक अहमद डार को दोषी करार दिया और 2 अन्य आरोपियों मोहम्मद हुसैन फाजिल और मोहम्मद रफीक शाह को बरी कर दिया.

गौरतलब है कि दिल्‍ली में यह धमाके साल 2005 में दिवाली से पहले हुए थे. इन सीरियल धमाकों में 60 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा घायल हुए थे. धमाकों की जांच में इनके तार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे.

सीरियल धमाकों के लिए तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिल और मोहम्मद रफीक शाह को आरोपी बनाया गया था. इन पर धमाकों की साजिश रचने का आरोप था. ऐसा माना भी जा रहा था कि इन धमाकों का मास्टरमाइंड तारिक अहमद डार है, जोकि लश्कर का ऑपरेटिव था.

कोर्ट ने इस मामले में तीनों आरोपियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश रचने, हत्या, हत्या के प्रयास और हथियार जुटाने के आरोप तय किए थे. दिल्ली पुलिस ने तारिक के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

इन सीरियल धमाकों में पहाड़गंज में नौ लोगों की मौत हुई थी, जबकि 60 लोग घायल हुए. गोविंद पुरी में चार लोग घायल हुए थे. भीड़भाड़ वाले सरोजनी नगर में हुए धमाके में 50 लोगों की मौत हुई और करीब 130 लोग घायल हुए. 12 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट में पहले 13 फरवरी को फैसला आना था, लेकिन बाद में फैसले की तारीख 16 फरवरी को तय की गई थी.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
दिल्ली, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, तारिक अहमद डार, Delhi, Delhi Serial Blast, 2005 Delhi Serial Blast, Patiala House Court, Tariq Ahmad Dar
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com