नर्सरी स्कूल में एडमिशन को लेकर करीब 300 स्कूल गलत मानदंड अपना रहे हैं (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के नर्सरी एडमिशन में मनमाने मानदंड रखने पर दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाई है. दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 'हमने करीब सवा तीन सौ स्कूल ऐसे देखें हैं जिनके दाखिले के मानदंड मनमाने ही नहीं बल्कि दुष्टतापूर्ण हैं इसलिए अब इनको नोटिस भेजा जा रहा है और इनसे पूछा जाएगा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आप ऐसे क्राइटेरिया कैसे रख सकते हैं.'
दरअसल दिल्ली के स्कूलों में अभी नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है जिसमे कुछ प्राइवेट ऐसे ऐसे मानदंड रख रहे हैं जो बेतुके और मनमाने दिख रहे हैं. जैसे कोई स्कूल कह रहा है कि अगर आपके दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप आवेदन न करें, कोई पूछ रहा है कि आओ स्कूल के लिए क्या कर सकते है, कोई हलफनामा मांग रहा कि ये आपका पहला बच्चा है.
इन्ही बेतुके मानदंड पर एनडीटीवी से बात करते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई स्कूल यह कैसे पूछ सकता है कि अगर आपके दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप आवेदन न करें, या आपके पास कौन सा मोबाइल हैंडसेट है?
गौरतलब है कि पिछले साल 'आप' सरकार ने रद्द किए गए 51 मानदंडों की सूची जारी की थी, जिसमें अभिभावकों की शिक्षा, उनका पेशा, आयु, मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार शामिल था. इसके साथ ही स्कूलों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी. बता दें कि राजधानी के 1400 निजी स्कूल खत्म कर दिए गए मानदंडों को छोड़कर अपने कोई भी मानदंड तय कर सकते हैं. जबकि DDA भूमि पर संचालित होने वाले 298 स्कूलों के लिए सरकार ने हाल ही में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
(इनपुट भाषा से भी)
दरअसल दिल्ली के स्कूलों में अभी नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है जिसमे कुछ प्राइवेट ऐसे ऐसे मानदंड रख रहे हैं जो बेतुके और मनमाने दिख रहे हैं. जैसे कोई स्कूल कह रहा है कि अगर आपके दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप आवेदन न करें, कोई पूछ रहा है कि आओ स्कूल के लिए क्या कर सकते है, कोई हलफनामा मांग रहा कि ये आपका पहला बच्चा है.
इन्ही बेतुके मानदंड पर एनडीटीवी से बात करते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई स्कूल यह कैसे पूछ सकता है कि अगर आपके दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप आवेदन न करें, या आपके पास कौन सा मोबाइल हैंडसेट है?
गौरतलब है कि पिछले साल 'आप' सरकार ने रद्द किए गए 51 मानदंडों की सूची जारी की थी, जिसमें अभिभावकों की शिक्षा, उनका पेशा, आयु, मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार शामिल था. इसके साथ ही स्कूलों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी. बता दें कि राजधानी के 1400 निजी स्कूल खत्म कर दिए गए मानदंडों को छोड़कर अपने कोई भी मानदंड तय कर सकते हैं. जबकि DDA भूमि पर संचालित होने वाले 298 स्कूलों के लिए सरकार ने हाल ही में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
(इनपुट भाषा से भी)
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