
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
हाईकोर्ट ने आप के अयोग्य विधायकों से पूछा पद क्यों बनाए गए थे
इन विधायकों ने दावा किया है कि पद पर रहते कोई सुविधा प्राप्त नहीं की
कोर्ट ने अयोग्य विधायकों पूछा कि आपको इन पदों से क्या मिल रहा था
यह भी पढ़ें: लाभ के पद का मामला: हाईकोर्ट में सुनवाई आज, ये है AAP विधायकों की रणनीति
पीठ ने कहा, ‘‘आपके लिए पद क्यों बनाए गए थे ? आपको उनसे क्या मिल रहा था? यदि आपको पद दिया गया तो इसका मतलब है कि आप आएंगे और वहां समय देंगे. आप बुनियादी ढांचे का भी इस्तेमाल करेंगे. आप वहां बैठे थे जिसका मतलब है कि आप मंत्रालय के मामलों और कामकाज की अनदेखी कर रहे थे.’’ अदालत ने आप के 20 विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. दरअसल, उन्होंने लाभ का पद रखने को लेकर खुद को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी थी.
VIDEO: लाभ का पद मामला: आप के 8 विधायकों ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
उच्च न्यायालय ने विधायकों को अयोग्य करार देने की केंद्र की अधिसूचना पर 24 जनवरी को रोक लगाने से इनकार कर दिया था. चुनाव अयोग ने 19 जनवरी को आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं