विज्ञापन
This Article is From Feb 13, 2018

लाभ का पद मामला: AAP के अयोग्य विधायकों के दावे पर हाईकोर्ट ने पूछा यह सवाल

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप के अयोग्य घोषित किए गए विधायकों से आज पूछा कि पद क्यों बनाए गए थे.

लाभ का पद मामला: AAP के अयोग्य विधायकों के दावे पर हाईकोर्ट ने पूछा यह सवाल
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
  • हाईकोर्ट ने आप के अयोग्य विधायकों से पूछा पद क्यों बनाए गए थे
  • इन विधायकों ने दावा किया है कि पद पर रहते कोई सुविधा प्राप्त नहीं की
  • कोर्ट ने अयोग्य विधायकों पूछा कि आपको इन पदों से क्या मिल रहा था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप के अयोग्य घोषित किए गए विधायकों से आज पूछा कि पद क्यों बनाए गए थे. दरअसल, इन विधायकों ने दावा किया है कि उन्होंने संसदीय सचिवों के पद पर रहते हुए कोई वित्तीय लाभ, सरकारी वाहन सहित अन्य सुविधाएं नहीं प्राप्त की.न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की सदस्यता वाली एक पीठ ने कहा कि यदि पद बनाए गए थे तो इसका मतलब है कि विधायक उन मंत्रालयों के प्रशासनिक कामकाज की अनदेखी कर रहे थे, जहां वे पदस्थ थे.

यह भी पढ़ें: लाभ के पद का मामला: हाईकोर्ट में सुनवाई आज, ये है AAP विधायकों की रणनीति

पीठ ने कहा, ‘‘आपके लिए पद क्यों बनाए गए थे ? आपको उनसे क्या मिल रहा था? यदि आपको पद दिया गया तो इसका मतलब है कि आप आएंगे और वहां समय देंगे. आप बुनियादी ढांचे का भी इस्तेमाल करेंगे. आप वहां बैठे थे जिसका मतलब है कि आप मंत्रालय के मामलों और कामकाज की अनदेखी कर रहे थे.’’ अदालत ने आप के 20 विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. दरअसल, उन्होंने लाभ का पद रखने को लेकर खुद को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी थी.

VIDEO: लाभ का पद मामला: आप के 8 विधायकों ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
उच्च न्यायालय ने विधायकों को अयोग्य करार देने की केंद्र की अधिसूचना पर 24 जनवरी को रोक लगाने से इनकार कर दिया था. चुनाव अयोग ने 19 जनवरी को आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com