- 1 सिंतबर से लागू हो गया है मोटर व्हीकल एक्ट 2019
- 10 गुना तक बढ़ गई है जुर्माने की राशि
- कई राज्यों ने शुरू कर दी है जुर्माना कम करने की कवायद
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के लागू होने के बाद से लोगों में भारी-भरकम जुर्माने को लेकर खौफ है. वहीं पुलिस को भी नए नियम के अनुरूप लोगों को ढालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. दिल्ली से हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां स्कूटी सवार एक लड़की चालान बनाने पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को हेलमेंट फेंक कर मारने और खुद जान देने की धमकी दे रही है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है और मामला शनिवार का बताया जा रहा है. लड़की गुस्से में अपना हेलमेट भी सड़क पर फेंक देती है और रो-रो कर खुदकुशी कर लेने की धमकी देती है.
पुलिस की अनोखी मुहिम, नियम तोड़ने वालों का चालान काटने की जगह...
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पुलिस का कहना है कि लड़की की स्कूटी की नंबर प्लेट भी टूटी हुई थी और हेलमेट भी डैमेज था, उसमें बेल्ट नहीं था. वह फोन पर भी बात कर रही थी. पुलिस ने जब लड़की को पकड़ा और चालान काटने के लिए गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा तो लड़की बेवजह बहस करने लगी. इतना ही नहीं लड़की बराबर इस फिराक में थी वो किसी तरह स्कूटी को वहां से निकाल ले जाए लेकिन पुलिसकर्मी उसकी स्कूटी के आगे खड़े रहकर उसे रोके रखा. हालांकि लंबी बहस के बाद और आगे से ऐसा न करने की हिदायत के साथ पुलिस ने लड़की को जाने दिया.
कार के बोनट और साइड विंडो पर बैठकर सड़क पर रोका ट्रैफिक, कानून का उड़ा मज़ाक
बता दें एक सितंबर से पूरे देश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है. इसमें 10 गुना तक जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले पांच सौ रुपये तक जुर्माना था. यह अब 5000 रुपये होगा. ओवरस्पीडिंग के लिए पहले चार सौ रुपये तक जुर्माना था, अब यह हल्के वाहनों के लिए एक से दो हजार रुपये होगा जबकि मध्यम और भारी वाहनों के लिए दो हजार से चार हजार रुपये. खतरनाक ड्राइविंग में पहली बार पकड़े जाने पर छह महीने तक की सजा और एक हजार तक का जुर्माना होता था. इसे अब बढ़ाकर छह महीने से एक साल तक की सजा और एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया है.
VIDEO: मामूली बहस में 2 पुलिसकर्मियों ने की शख्स की पिटाई, हुए सस्पेंड
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