प्रतीकात्मक तस्वीर...
नई दिल्ली:
राजधानी के संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर में उपचार और उचित देखभाल के लिए लाए गए 12 बैलों में से पांच की मृत्यु हो जाने पर तीस हजारी की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने बाकी बचे बैलों की बेहतरी के मद्दनेजर उचित देखभाल के लिए उन्हें किसी अन्य जगह स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, इन बैलों को इलाज के लिए 9 अक्टूबर 2015 को संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर में लाया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा, 'इस सेंटर में जानवरों की उच्च मृत्यु दर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यहां बुनियादी सुविधाएं और पशुओं को उपलब्ध कराया जा रहा उपचार नाकाफी है। दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल जांच रिपोर्ट यह कहती है कि संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर में पांच महीने से ज्यादा वक्त तक रहने के बावजूद अधिकतर पशु अभी भी चोटों से पीड़ित हैं। लिहाजा, सेंटर में पशुओं की उच्च मृत्यु दर के मद्देनजर उन्हें अच्छे इलाज और देखभाल के लिए किसी अन्य इंस्टीट्यूशन में स्थानांतरित किया जाए।'
साथ ही मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिए कि सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य पशु देखभाल केंद्र, जहां इन पशुओं को शिफ्ट किया जा सके, के बारे में उन्हें सूचित करें। इसके अलावा अदालत ने संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर के निदेशक को निर्देश दिए कि यहां से शिफ्ट किए जाने तक उक्त बैलों को अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए और जांच अधिकारी को भी यहां तब तक नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल मुकर्रर की है।
मामले की सुनवाई करते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा, 'इस सेंटर में जानवरों की उच्च मृत्यु दर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यहां बुनियादी सुविधाएं और पशुओं को उपलब्ध कराया जा रहा उपचार नाकाफी है। दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल जांच रिपोर्ट यह कहती है कि संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर में पांच महीने से ज्यादा वक्त तक रहने के बावजूद अधिकतर पशु अभी भी चोटों से पीड़ित हैं। लिहाजा, सेंटर में पशुओं की उच्च मृत्यु दर के मद्देनजर उन्हें अच्छे इलाज और देखभाल के लिए किसी अन्य इंस्टीट्यूशन में स्थानांतरित किया जाए।'
साथ ही मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिए कि सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य पशु देखभाल केंद्र, जहां इन पशुओं को शिफ्ट किया जा सके, के बारे में उन्हें सूचित करें। इसके अलावा अदालत ने संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर के निदेशक को निर्देश दिए कि यहां से शिफ्ट किए जाने तक उक्त बैलों को अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए और जांच अधिकारी को भी यहां तब तक नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल मुकर्रर की है।
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