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This Article is From Feb 14, 2016

अदालत ने महिला के पलटने के बाद बलात्कार मामले में व्यक्ति को बरी किया

अदालत ने महिला के पलटने के बाद बलात्कार मामले में व्यक्ति को बरी किया
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को एक महिला के साथ बलात्कार और उसे आपराधिक धमकी देने के आरोपों से तब बरी कर दिया जब महिला ने अदालत से कहा कि उनके संबंध आपसी सहमति से बने थे और मामला दोनों के बीच हुए झगड़े का नतीजा था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने द्वारका के रहने वाले व्यक्ति को आरोपों से तब बरी कर दिया जब महिला ने अदालत से कहा कि उसने दोनों के बीच झगड़े के बाद शिकायत दायर की थी।

अदालत ने कहा, ‘‘यह देखा गया कि शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले के पूरी तरह उलट बयान दिए हैं। उसकी गवाही के अनुसार उसके और आरोपी के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने जिसकी उसके पति को जानकारी नहीं थी। उसने खास तौर पर कहा कि आरोपी ने उसके साथ न तो बलात्कार किया और न ही अप्राकृतिक यौनाचार किया।’’

उसके बयान के आधार पर अदालत ने मामले में और सुनवाई की जरूरत न समझते हुए आरोपी को बरी कर दिया। महिला ने व्यक्ति पर बलात्कार का और मोबाइल फोन पर उसकी अश्लील तस्वीरें लेने का आरोप लगाया था।

बाद में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

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