विज्ञापन
This Article is From Feb 15, 2020

दिल्ली-एनसीआर में किया जा सकेगा निर्माण कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध पूरी तरह से हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर कचरा जलाया जाने पर जवाब देने को भी कहा है.

दिल्ली-एनसीआर में किया जा सकेगा निर्माण कार्य,  सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध पूरी तरह से हटाया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य से प्रतिबंध हटा दिया है.
  • दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य से प्रतिबंध हटा दिया गया है
  • प्रदूषण की समस्या के चलते लगा था प्रतिबंध
  • दिल्ली सरकार से राजधानी में कचरा जलाने को लेकर भी जवाब मांगा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा दिया. न्यायालय ने पिछले साल चार नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में सभी निर्माण एवं विविध निर्माणों को तोड़ने की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. उसके करीब एक महीने बाद नौ दिसंबर को प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा लिए गए थे और सुबह छह बजे से शाम छह बजे के बीच निर्माण कार्य के लिए मंजूरी दी गयी थी. इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा था कि उस समय वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर गंभीर नहीं है. शुक्रवार को यह मामला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष लाया गया.

अरविंद केजरीवाल ने PM Modi से की दिल्ली को 'वर्ल्ड क्लास सिटी' बनाने की बात, तो सोनम कपूर ने याद दिलाया यह वादा

वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पीठ से कहा कि प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा लिया जाना चाहिए क्योंकि इसका मकसद पूरा हो गया है. वह प्रदूषण संबंधी मामले में न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) हैं. भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ ने प्रतिबंध को हटा दिया. इससे दिल्ली-एनसीआर में रात के समय निर्माण गतिविधियों के लिए रास्ता साफ हो गया.

इसके अलावा, पीठ ने एक अन्य आवेदन पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा. इस याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च अदालत द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद यहां कचरा जलाया जा रहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी. 

देखें Video: पॉल्यूशन से बचाएगा ये स्मार्ट हेलमेट, एयर प्यूरीफायर की तरह करेगा काम

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com